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किशोरी से छेड़छाड़, आरोपी को 3 साल का कारावास
डिजिटल डेस्क, अकोला. नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़, असभ्य बर्ताव करने के आरोप में चल रहे मामले में वि. अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश श्री .एस.पी.गोगरकर के न्यायालय ने आरोपी संजय सोमनाथ मिश्रा (42) को धारा 354, 354–अ, 354–ड के तहत दोषी करार देते हुए 3 साल सश्रम कारावास तथा 5,000 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 6 माह कैद का फैसला भी सुनाया गया है। 28 जून को न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। सरकार पक्ष की ओर से मामले में 5 गवाहों को पेश किया गया था। सरकार पक्ष के सबूतों को ग्राह्य मानते हुए न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया। घटना की जानकारी इस तरह है कि 7–5–2019 को पीडिता अपनी मौसी की बेटी के विवाह में आयी इस दौरान आरोपी उसके पास आया तथा असभ्य भाषा में वार्तालाप करने लगा अलावा उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ भी करने लगा। इसी विवाह के रिसेप्शन के समय 9–5–2019 को दोबारा आरोपी ने पीडिता के साथ छेड़छाड की, इसी कड़ी में 14–5–2019 को पीडिता अपनी मां के साथ रिश्तेदार के घर जा रही थी कि आरोपी ने फिर से उसके साथ असभ्य बर्ताव किया लिहाजा 14–5–2019 को पीडिता की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ धारा 354, 354 अ,354 ड तथा पोक्सो कानून की धारा 7,8,11,12 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में दोषारोप पत्र दाखिल किया। मामले में सरकार पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील एड.शाम खोटरे ने कामकाज देखा। 5 गवाहों को सरकार पक्ष ने कोर्ट में पेश किया। जिसे ग्राह्य मानते हुए न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया। पैरवी अधिकारी के रूप में हेड कान्स्टेबल पातोंड, महिला पुलिस कर्मचारी सोनू आडे ने कामकाज में सहयोग किया।
Created On :   29 Jun 2022 5:36 PM IST