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मन्दसौर: शासकीय व अशासकीय भवनों/ संपत्तियों पर नारे लिखना व बैनर लगाने पर होगी सख्त कार्यवाही
डिजिटल डेस्क, मन्दसौर। मन्दसौर कलेक्टर श्री मनोज पुष्प ने आदेश जारी करते हुए सभी को निर्देशित किया कि शासकीय व अशासकीय भवनों/ संपत्तियों पर नारे लिखे जाते हैं। बैनर लगाए जाते हैं, पोस्टर चिपकाए जाते हैं। विद्युत एवं टेलीफोन के पोल पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडियां, बैनर लगाए जाते हैं। जिसके कारण शासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में शासन द्वारा मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के तहत कार्यवाही की जाएगी। इस अधिनियम की धारा 3 में उल्लेख है कि कोई भी संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी भी संपत्ति को स्याही, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करने पर जुर्माने से जो 1 हजार तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। शासकीय कार्यालय एवं शासकीय भवन की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है। विद्युत एवं टेलीफोन के पोल पर झंडियां लगाई जाती हैं अथवा ऐसे पोस्ट एवं बैनर लगाकर शासकीय संपत्ति को विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए जिले के प्रत्येक थाने में लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करेगा।
Created On :   22 Oct 2020 3:10 PM IST