सोशल मीडिया पर फैलाई अफवाह तो जाना होगा जेल !

Spreading rumours on social media could land you in jail
सोशल मीडिया पर फैलाई अफवाह तो जाना होगा जेल !
सोशल मीडिया पर फैलाई अफवाह तो जाना होगा जेल !

डिजिटल डेस्क  दमोह। अगामी दशहरा, मुर्हरम आदि पर्वो पर सोशल मीडिया पर विद्वेश ना फैलाएं अन्यथा ऐसे मेसेज करने वाले तथा एडमिन को शांति और कानून व्यवस्था बिगाडने के मामले में जेल भी जाना पड़ेगा। उक्ताशय के निर्देश सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक में जिला दण्डाधिकारी डॉ श्रीनिवास शर्मा व पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने दिये है।
हथियार पर रहेगा प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट डॉ शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन पूर्व वर्षो की भांति दशहरा एवं मोहर्रम पर्व पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से व्यवस्थित करेगा ।ं  किसी भी व्यक्ति को हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इनमें अखाड़ों में परम्परागत हथियार, पटा, बनैती, चक्र, लाठी तथा पूजन वाले हथियार पर प्रतिबंध नही रहेगा किन्तु हथियार लेकर चलना पूर्णत प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिमा, ज्वारे, करबला  स्थान पर तैराक, मोटर बोट की व्यवस्था की जायेगी ।
दशहरा 30 को 
बैठक में रामदल जुलूस 28, रावण दहन 29, तथा दशहरा चल समारोह 30 सितम्बर को मनाने का निर्णय लिया  गया । इसी प्रकार मोहरर्म त्यौहार 21 सितम्बर को चाँद देखने के बाद कार्यक्रम तय किया जायेगा। समिति के सदस्य गजेन्द्र चौबे, पूर्व विधायक आनंद श्रीवास्तव ने कहा कि पर्व हम सबके है इसे भाईचारे के साथ पूर्व वर्षो के अनुरूप मनायेंगे।
सुरक्षा के सभी इंतजाम हों
आपातकालीन स्थिति में एम्बूलेंस फुटेरा तालाब, पुराना थाना, कंट्रोल रूम में रखे जाने व डॉक्टर तथा स्वास्थ्य कर्मचारियों की टीम उपकरण व दवाई सहित रखे जाने के लिये सीएमएचओ को निर्देश दिये गये। देवी पण्डालों में आस्थाई बिजली कनेक्शन  विद्युत लाइनों से पण्डालों को दूर रखा जाये। बड़ी देवी मंदिर के मार्ग पर प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था रखे जाने के लिये नपा को निर्देश दिये गये।
वाहनो पर प्रतिबंध
पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने कहा इस दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। उन्होंने प्रतिमा स्थापना आयोजकों से आग्रह किया मार्ग किसी भी प्रकार से बाधित न हो। प्रतिमाएं सड़क पर स्थापित नहीं की जायें। उन्होंने समिति सदस्यों को आश्वस्त किया पूर्व वर्षो की भांति इस वर्ष भी समुचित व्यवस्थायें की जायेंगी ।  निर्धारित समयानुसार भारी वाहनों का नगर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने निर्धारित स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जायेगा। जिला मजिस्ट्रेट डॉ शर्मा ने स्थानीय तहसील ग्राउण्ड पर आयोजित रावण दहन कार्यक्रम के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी को निर्देश दिये।
रामदल व जलूस में हो इंतजाम
समिति सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया रामदल जुलूस प्रत्येक वर्ष की भांति शिवाजी पार्क से प्रारंभ होकर मोरगंज पहुंचेगा, मोरगंज से पुराना थाना गढ़ी मोहल्ला, चमन चौकए गडरय़ाऊ, पठानी मोहल्ला, गौरीशंकर तिराहा से बड़ी देवी प्रांगण में पूजा अर्चना पश्चात जुलूस का समापन होगा। इस दौरान आवारा पशुओं के विचरण, डेयरी मालिकों के पशुओं का नगर में विचरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाये जाने का अनुरोध किया गया। तत्संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नगर पालिका अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही करने नगर पालिका अधिकारी को निर्देश दिये गये।   

 

Created On :   19 Sept 2017 1:48 PM IST

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