सोशल मीडिया - हाईकोर्ट ने यूट्यूब से तेल कंपनी के खिलाफ वीडियो हटाने को कहा

Social media - High court said YouTube to remove video against oil company
सोशल मीडिया - हाईकोर्ट ने यूट्यूब से तेल कंपनी के खिलाफ वीडियो हटाने को कहा
सोशल मीडिया - हाईकोर्ट ने यूट्यूब से तेल कंपनी के खिलाफ वीडियो हटाने को कहा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रभाव रखने वाले लोग जिम्मेदारी दिखाए और कोई हानिकारक व अपमानजनक पोस्ट न डाले। क्योंकि वर्तमान में सोशल मीडिया काफी महत्वपूर्ण हो गया है और यह लोगों का जीवन प्रभावित करता है। न्यायमूर्ति एसजे काथावाला ने वीडियो ब्लागर अभिजीत भंसाली द्वारा एक नारियल तेल के शुद्धता के दावे के संबंध में यूट्यूब चैनल व अन्य वेबसाइट पर पोस्ट किए गए वीडियों को हटाने का निर्देश देते हुए उपरोक्त बाते कही। 

मैरिको लिमिटेड नामक कंपनी ने इस संबंध में हाईकोर्ट में दावा दायर किया था। कंपनी ने दावा किया था कि इस वीडियों में उनकी कंपनी के तेल की गुणवत्ता को लेकर आपत्तिजनक बाते कही गई हैं। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि मौजूदा दौर में सोशल मीडिया विज्ञापन व मार्केटिंग का काफी प्रभावशाली माध्यम बन गया है। ऐसे में सोशल मीडिया में कम अथवा ज्यादा प्रभाव रखनेवाले लोग अपने वीडियो व पोस्ट से लोगों की सोच व मनस्थिति पर असर डालते हैं।

इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करनेवाले लोग अपनी जिम्मेदारी को समझने के साथ ही सावधानी भी बरतें और ऐसा कोई भी वीडियो व सामाग्री न डाले जो हानिकारक व अपमानजनक हो। इस दौरान न्यायमूर्ति ने कहा कि इस संबंध में व्यापक रुप से जागरुकता की जरुरत है। ताकि लोग सोशल मीडिया से जुडी अपनी जिम्मेदारी को समझे और यह भी जाने की जिम्मेदारी को समझना क्यों जरुरी है। 

 

Created On :   16 Jan 2020 7:58 PM IST

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