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दलहन खरीदी घोटाले में 6 सस्पेंड, मंडी सचिव पर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई?
डिजिटल डेस्क नरसिंहपुर । तेंदूखेड़ा दलहन खरीदी के मामले में 5 सितम्बर को दोषी पाए गए अधिकारी कर्मचारियों के विरूद्ध निलंबन व विभागीय जांच की कार्रवाई होना तय हुआ था। इस संबंध में 9 दिन बाद कल गुरूवार को जहां सहकारिता विभाग से संबंधित 4 लोगों सहित आपूर्ति अधिकारी, सहायक मंडी निरीक्षक के निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं मंडी सचिव पर कार्रवाई के आदेश नहीं है। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों को चेतावनी का पत्र अभी तक नहीं पहुंच पाया है।
उल्लेखनीय है कि खरीदी के मामले में जांच प्रतिवेदन में जहां इतने लोगों को दोषी पाया है। वहीं खरीदी में अहम भूमिका निर्वाह करने वाले कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की कोई भूमिका तय नहीं की गई है। सूत्रों का कहना है कि सर्वेयर की अनुपस्थिति में इन विभागों के अधिकारियों को भी खरीदी के लिए गठित समिति में शामिल किया गया था।
सहायक आपूर्ति अधिकारी निलंबित
दलहन खरीदी के दौरान तैनात किए गए सहायक आपूर्ति अधिकारी अशोक सत्यार्थी को 13 सितम्बर को जारी आदेश में निलंबित किया गया है। निलंबन के दौरान इनका मुख्यालय जबलपुर कार्यालय रहेगा।
समिति का प्रभार सहायक प्रबंधक को
प्राथमिक विपणन सहकारी समिति चांवरपाठा खुलरी के अध्यक्ष रामकुमार पटैल ने आदेश जारी कर संस्था प्रबंधक धनंजय पटैल एवं विक्रेता अभिषेक पटैल को निलंबित किया है। जारी आदेश में उल्लेख है कि उपायुक्त सहकारिता नरसिंहपुर एवं आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक भोपाल के आदेश अनुसार दलहन उपार्जन केन्द्र तेंदूखेड़ा में विभिन्न अनियमितताओं की आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विवेक पोरवाल द्वारा की गई जांच में दोषी पाए जाने पर मिले निर्देशों के परिपालन में प्रबंधक एवं विक्रेता को को निलंबित करने तथा प्रभार सहायक प्रबंधक गजेन्द्र पटैल को सौंपने आदेश जारी किया है।
सहकारी निरीक्षकों पर भी कार्रवाई
मामले में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं आशुतोष अवस्थी द्वारा सहकारी निरीक्षकद्वय अमित ठाकुर एवं चंद्रशेखर पटैल पर भी कार्रवाई की है। अमित ठाकुर का स्थानांतरण जबलपुर होने की वजह से कार्रवाई करने का आदेश जबलपुर कार्यालय भेजा गया है। वहीं चन्द्रशेखर पटैल को जारी आदेश में मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन बताते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील 1966 के नियम 9 के तहत विभागीय जांच के लिए तत्काल निलंबित कर सहायक आयुक्त कार्यालय सहकारिता जिला मंडला में उपस्थिति देने कहा गया है।
सहायक मंडी निरीक्षक भी निलंबित
जांच दायरे में दोषी पाए गए मंडी के सचिव टीआर साहू पर कार्रवाई के संबंध में कोई आदेश नहीं आया है। उल्लेखनीय है कि श्री साहू सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसी वजह से निलंबन का प्रश्न नहीं है, अपितु जांच कार्रवाई होगी। वहीं सहायक मंडी निरीक्षक भागवती पालीवाल के निलंबन का आदेश भी शुक्रवार को मंडी तेंदूखेड़ा में प्राप्त हुआ है।
राजस्व अधिकारियों को नहीं मिली चेतावनी
तेंदूखेड़ा खरीदी मामले में राजस्व अधिकारियों को कानून व्यवस्था के लिए तैनात किया गया था। जिसमें प्रशासनिक अक्षमता की स्थिति भी शासन की जांच समिति द्वारा उल्लेखित की गई है। इस संबंध में खरीदी केन्द्र पर पाई गई कमियों के आधार पर चेतावनी जारी किए जाने की बात भी सामने आई थी, लेकिन अभी तक राजस्व के अधिकारियों के संबंध में कोई पत्र जिला प्रशासन को प्राप्त नहीं हुआ है।
इनका कहना है
तेंदूखेड़ा में दलहन खरीदी केन्द्र की उच्च स्तरीय जांच के बाद अलग-अलग विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों के निलंबन की कार्रवाई हुई है। इसके अलावा राजस्व अधिकारी के विरूद्ध किसी तरह की चेतावनी का पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।
डाक्टर आरआर भोंसले कलेक्टर नरसिंहपुर
Created On :   16 Sept 2017 5:10 PM IST