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नाबालिग का यौन शोषण, आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास
डिजिटल डेस्क, अकोला. नाबालिग किशोरी को विवाह का झांसा देकर उसे घर से भगा ले जाने के बाद उसका यौन शोषण करने के आरोप में दोषी मानते हुए वि.अतिरिक्त सह जिला व सत्र न्यायाधीश श्री .एस.पी.गोगरकर के न्यायालय ने आरोपी आकाश देवीदास इंगले (26) को धारा 376 के तहत व पोक्सो कानून की धारा 3/4,5/6 अंतर्गत 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 10 हजार रूपए जुर्माना, जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 6 माह की कैद, धारा 363,366 अंतर्गत दोषी करार देते हुए 7 साल सश्रम कारावास व 7 हजार रूपए जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 3 माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। घटना इस तरह है कि 5 फरवरी 2020 को उरल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई कि आरोपी सन 2019 में पीडित नाबालि के रिश्तेदारों के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचा लेकिन पीडित किशोरी नाबालिग होने के कारण उसका यह प्रस्ताव नकार दिया गया। जिसके बाद 9/10/2019 को पीडिता उसके मामा के घर जाने के लिए नींबा फाटे के पास आटो रिक्शा की राह देख रही थी कि आरोपी उसके पास पहुंचा तथा जान से मारने की धमकी देकर उसे पुणे लेकर गया, बाद में उसे पुणे जिले के तुलजापुर में रखा। आरोपी ने पीडिता को विवाह का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। इसके बाद 2,3 महीने के बाद आरोपी अाकाश इंगले ने पीडिता को अमरावती के वडनेर में रखा पश्चात उसके गांव भेज दिया। इसके बाद पीडिता ने शिकायत कर सारा मामला पुलिस को बताया।
सरकार पक्ष ने पेश किए 8 गवाह
इस मामले में सरकार पक्ष की ओर अपराध साबित होने के लिए कुल 8 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। पीडिता नाबालिग है यह बात स्पष्ट करने के लिए शाला के प्रधानाध्यापक तथा वैद्यकीय जांच करने वाले डाक्टर्स तथा अन्य गवाहों की गवाही ग्राह्य मानते हुए वि.न्यायालय ने आरोपी आकाश देवीदास इंगले को धारा 376 के तहत व पोक्सो कानून की धारा 3/4,5/6 अंतर्गत 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 10 हजार रूपए जुर्माना, जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 6 माह की कैद, धारा 363,366 अंतर्गत दोषी करार देते हुए 7 साल सश्रम कारावास व 7 हजार रूपए जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 3 माह अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई। इस मामले में सरकार पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील शाम खोटरे ने पैरवी की जबकि पैरवी अधिकारी हेड कान्स्टेबल ढोकने व महिला पुलिस कर्मचारी सोनू आडे ने कामकाज में सहयोग किया।
Created On :   9 Jun 2022 6:21 PM IST