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मासूम के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले को 20 वर्ष की सजा
डिजिटल डेस्क छतरपुर। लगभग 6 साल के मासूम बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को एडीजे बरखा दिनकर की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 20 साल की कठोर कैद के साथ 10 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है।
जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि पीडि़त की मां ने थाना बकस्वाहा में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई थी कि घटना दिनांक 14 नवम्बर 2017 को उसका लड़का स्कूल गया था, जब शाम 5 बजे रोते हुए वह घर आया तो उसने बताया कि आरोपी उसे स्कूल से बेर खाने का बहाना बनाकर नहर के पास ले गया और उसके साथ बुरा काम किया। उसके बाद आरोपी उसे घर के पास छोड़कर चला गया। उक्त रिपोर्ट पर थाना बकस्वाहा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ अजय मिश्रा ने पैरवी करते हुए मामले मे सभी सबूत व गवाह कोर्ट में पेश किए। बिजावर की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट बरखा दिनकर ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कठोर कैद के साथ 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाते हुए कहा कि दोषसिद्ध आरोपी सहानुभूति का पात्र नहीं है और उसे दिया जाने वाला दण्ड शिक्षाप्रद होना आवश्यक है।
Created On :   27 Dec 2020 9:47 PM IST