दो महीने तक जिले में धारा 144 लागू

Section 144 implemented in the district for two months
दो महीने तक जिले में धारा 144 लागू
बलिया दो महीने तक जिले में धारा 144 लागू

डिजिटल डेस्क,बलिया: एमएलसी चुनाव, बोर्ड परीक्षा तथा आगामी त्योहारों रामनवमी, ईद उल फितर के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट इंद्र विक्रम सिंह ने अगले दो महीने तक के लिए धारा 144 लागू कर दी है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, प्रत्याशी या राजनीतिक दल आदर्श चुनाव आचार संहिता की शर्तों का उल्लंघन नहीं करेंगे और बिना अनुमति के रैली, जनसभा, नुक्कड़ सभा, जुलूस आदि का आयोजन नहीं करेंगे। कोविड-19 के नियमों का अनुपालन करना होगा। जनपद की सीमा के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह में एकत्रित नहीं होंगे। धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, जुलूस नहीं निकलेंगे, और न ही ऐसी कोई अफवाह फैलाएंगे जिससे शांति व्यवस्था प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यह प्रतिबंध परंपरागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीत-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लाठी भाला आदि लेकर नहीं चलेगा।

Created On :   26 March 2022 12:27 PM IST

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