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सील हुए बायो डीजल पम्प पर ठोंका जुर्माना
डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। अवैधानिक ढंग से चल रहे पांढुर्ना के बायो डीजल पम्प के मामले में डीएम कोर्ट ने पम्प संचालक के खिलाफ जुर्माना लगाया है। हालांकि अब तक पम्प से जब्त किए गए डीजल के सेम्पल की रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। जांच में पाई गई खामियों के आधार पर डीएम कोर्ट ने १० हजार रुपए का जुर्माना ठोंका है।
जानकारी अनुसार १० अप्रैल को खाद्य विभाग, नापतौल और ऑयल कंपनी के अधिकारियों के दल ने पांढुर्ना के संजय कुमार बायोडीजल पम्प में छापा मारा था। जांच में सामने आया था कि पम्प संचालक बिना अनुमति के पम्प का संचालन कर रहा था।
टीम ने पम्प में मौजूद स्टॉक की जांच कर सेम्पल जुटाए थे। जिसमें २०,७७३ लीटर डीजल जब्त किया गया था। १९ लाख ७० हजार ३०० रुपए कीमती इस डीजल से केरोसीन की गंध उठ रही थी। पंप संचालक संजय भांगे ने मौके पर पम्प संचालक की अनुमति व बिल भी नहीं दिखाया था। नकली डीजल होने की संभावना पर पम्प संचालक के खिलाफ प्रकरण तैयार किया गया था। यह मामला डीएम कोर्ट में लंबित था। बुधवार देर शाम इस मामले में डीएम सौरभ कुमार सुमन ने १० हजार रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।
पटेल बायोडीजल पम्प का मामला लंबित
चौरई के ग्राम कन्हर पिपरिया स्थित पटेल बायोडीजल पम्प में भी टीम ने दबिश देकर ४,८०३ लीटर डीजल जब्त किया था। जिसकी कीमत ४ लाख ५२ हजार ४४२ रुपए बताई जा रही थी। यह मामला भी अभी डीएम कोर्ट में लंबित है।
Created On :   16 Jun 2022 5:13 PM IST