एसडीएम देंगे निजी निर्माण कार्य और विवाह कार्यक्रम की अनुमति 

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
एसडीएम देंगे निजी निर्माण कार्य और विवाह कार्यक्रम की अनुमति 

डिजिटल डेस्क सीधी। अपर जिला मजिस्ट्रेट डी.पी. वर्मन द्वारा आदेश जारी कर समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट जिला सीधी को आदेशित किया गया है कि वे अपने-अपने उपखण्ड अंतर्गत निजी निर्माण कार्य एवं विवाह संस्कार आयोजन की अनुमति के संबंध में प्राप्त आवेदन का शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा जारी आदेश में उल्लिखित शर्तों के अंतर्गत निराकरण करेंगे।
उल्लेखनीय है कि सम्पूर्ण विश्व में नोबेल कोरोना कोविड-19 वायरस के तीव्र प्रसार को देखते हुये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवल कोरोना कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया है। भारत में भी उक्त वायरस से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या मे हो रही वृद्धि को देखते हुये भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक वृद्धि किया जाकर नोवल कोरोना कोविड-19 वायरस से बचाव एवं रोकथाम के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये गये है। भारत सरकार द्वारा जारी उक्त दिशा-निर्देश के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के कण्डिका क्रमांक 8(4) में श्रमिको को रोजगार देने के उद्देश्य से निजी निर्माण की यथास्थिति अपेक्षित अनुमति के साथ की जा सकेगी एवं 15(4) में विवाह संस्कार में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने के लिए उल्लेख किया गया है। उक्त कण्डिकाओं के संबंध में समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट जिला सीधी को आदेशित किया गया है। 

Created On :   12 May 2020 2:48 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story