दलित शिक्षिका से अभद्रता पर स्कूल संचालक को तीन साल की सजा

School operator sentenced to three years for indecency with Dalit teacher
दलित शिक्षिका से अभद्रता पर स्कूल संचालक को तीन साल की सजा
कटनी दलित शिक्षिका से अभद्रता पर स्कूल संचालक को तीन साल की सजा

डिजिटल डेस्क, कटनी। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम संजीव पांडेय ने अनुसूचित जाति की पीडि़ता से अभद्रता, गाली-गलौज पर प्राइवेट स्कूल के संचालक अश्वनी पटेल निवासी बडख़ेरा कुठला को तीन साल के सश्रम कारावास एवं 11500 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेशृ पारित किया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जियालाल चौधरी ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार आरोपी अश्वनी पटेल द्वारा बडख़ेरा मेंप्राइवेट स्कूल का संचालन किया जाता है। अनुसूचित जाति की फरियादिया उस स्कूल में शिक्षकीय कार्य करती थी। पीडि़ता ने उक्त स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया था और उसका एक माह के वेतन बकाया था। जिसके भुगतान के लिए स्कूल संचालक ने पीडि़ता को बुलाया एवं उसके साथ अभद्रता की। जिस पर पीडि़ता ने कुठला थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने पीडि़ता एवं गवाहों के बयान तथा विशेष लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी अश्वनी पटेल को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं में दंडित करने का आदेश पारित किया।

Created On :   30 July 2022 6:39 PM IST

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