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भूमि स्वामी से मारपीट पर 5 आरोपियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट की एफआईआर
डिजिटल डेस्क, सतना। जमीन की नाप के दौरान एक व्यक्ति से गाली-गलौज, मारपीट के तीन माह पुराने प्रकरण में न्यायालय के आदेश पर उत्तरप्रदेश के चित्रकूट जिले की मारकुंडी पुलिस ने अंतत: अपराध दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक कौंहारी निवासी शिवशरण पुत्र स्व. रामधनी 41 वर्ष, बीते काफी सालों से शोभा सिंह का पुरवा थाना कर्वी कोतवाली में रहता है, उसने पिछले साल 31 अगस्त को प्रेमलाल पुत्र छकौडिय़ा से इटमा-डुडैला में जमीन का सौदा किया था, जिसका सीमांकन 16 दिसंबर को होना था। लिहाजा वह मौके पर पहुंचा तो वहां पहले से आरोपी पीताम्बर प्रसाद गर्ग निवासी मझगवां 3-4 बंदूकधारियों के साथ पहले से मौजूद होकर जमीन पर कब्जा कर रहे थे। यह देखकर शिवशरण ने विरोध किया तो आरोपियों ने गाली-गलौज कर मारपीट की और मोटरसाइकिल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।
पुलिस ने तीन महीने तक लटकाया ---
घटना स्थल से किसी तरह जान बचाकर भागे पीडि़त ने उसी दिन मारकुंडी थाने में शिकायत की, पर सुनवाई नहीं हुई तो चित्रकूट एसपी को भी लिखित आवेदन भेजा, मगर तब भी कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में पीडि़त ने विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट चित्रकूट की कोर्ट में इश्तगासा दायर किया, तो न्यायालय ने सुनवाई के बाद पुलिस को अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए। तब जाकर 25 मार्च को आरोपी पीताम्बर समेत 3-4 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 323, 504, 506, 427 और एससी- एसटी 3(2) 5 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया।
Created On :   30 March 2022 2:12 PM IST