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लुटेरे को तीन साल की कठोर कैद
डिजिटल डेस्क , सतना। ज्वेलरी शॉप बंद करके घर जा रहे व्यापारी के साथ लूट करने वाले आरोपी को नागौद की तृतीय अपर सत्र कोर्ट ने 3 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश विजय डांगी की अदालत ने उत्तरप्रदेश के कानपुर जिला अंतर्गत विदुर रोड निवासी सूरज मकवाना (निषाद) पिता श्यामसुंदर हाल निवासी भरहुतनगर पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना राशि नहीं किए जाने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
रास्ते में की लूट —
मामले में अभियोजन की ओर से पक्ष पेश करने वाले एजीपी राजेश मिश्रा ने बताया कि रामनरेश सोनी 30 दिसम्बर 2018 को रात करीब साढ़े 8 बजे दुकान बंद कर घर मानिकपुर जा रहा था। फरियादी दुकान में रखे 20 हजार मूल्य के जेवरात झोले में लिए हुए था। वह जैसे ही मोटरसाइकिल से टॉवर के पास पहुंचा, आरोपी ने झोला पकड़कर खींच लिया, जिससे फरियादी मोटरसाइकिल समेत जमीन पर गिर गया। आरोपी झोला लेकर मौके से फरार हो गया। रिपोर्ट पर नागौद थाना पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध भादवि की धारा 392 का प्रकरण दर्ज किया और आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने लूट का आरोप साबित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
Created On :   17 March 2022 4:40 PM IST