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रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर और ट्रेजरी ऑफिसर पर जालसाजी का अपराध दर्ज
डिजिटल डेस्क, सतना। शासन के पेंशन नियम की गलत व्याख्या कर अनुकंपा भत्ता स्वीकृत कराने के आरोप प्रमाणित पाए जाने पर रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर और जिला कोषालय अधिकारी के खिलाफ सिटी कोतवाली में जालसाजी का अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। वहीं बर्खास्त आरआई से वसूली की कार्रवाई किए जाने का आदेश दिया गया है। पुलिस ने बताया कि 30 जून 2016 को उपायुक्त डीसीआर रीवा के पद से रिटायर हो चुके डिप्टी कलेक्टर बीएल साकेत ने सतना में प्रभारी भू-अभिलेख अधिकारी रहते हुए पेंशन नियम 1976 के नियम 38 की गलत व्याख्या की, तो फरवरी 2013 में सेवानिवृत्त हो चुके जिला कोषालय अधिकारी बीएन सिंह नोटशीट पर गलत अभिमत देकर अनुकंपा भत्ता स्वीकृत करा लिया, वहीं वर्ष 2001 में लोकायुक्त रीवा के द्वारा ट्रेप किए गए तत्कालीन राजस्व निरीक्षक डीपी साकेत भी इस जालसाजी में सहभागी थे, जिनको विशेष सत्र न्यायालय पीसी एक्ट से मार्च 2006 में सजा सुनाए जाने के बाद इसी साल जून में शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
जांच-प्रतिवेदन पर कार्रवाई ---
शासन स्तर पर तीनों ही अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय स्तर पर जांच कराई गई, जिसमें आरोप प्रमाणित होने पर जिला कलेक्टर से मिले निर्देश के बाद भू-अभिलेख अधिकारी ने कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 अंजनी कुमार पटेल निवासी धवारी गली नम्बर-6 को जांच प्रतिवेदन के साथ सिटी कोतवाल एसएम उपाध्याय के पास एफआईआर दर्ज कराने के लिए भेज दिया। तब पुलिस ने आरोपी रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर बीएल साकेत पुत्र अयोध्या प्रसाद साकेत, निवासी टिकुरी, थाना सगरा, जिला रीवा और रिटायर्ड कोषालय अधिकारी बीएन सिंह निवासी न्यू बस स्टैंड, थाना समान, जिला रीवा के खिलाफ धारा 420 और 120बी का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। वहीं बर्खास्त आरआई और बीएल साकेत के सगे भाई डीपी साकेत से अनुचित लाभ की रकम वसूली की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।
Created On :   15 Jun 2022 5:35 PM IST