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मालेगांव तहसील के गांव में मां-बेटी के साथ रेप, 7 गिरफ्तार
डिजिटल डेस्क, वाशिम। जिले की मालेगांव तहसील के शिरपुर जैन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ग्राम में पारधी समाज की एक महिला तथा उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म होने की घटना 9 नवंबर की रात को घटी। इस मामले में शिरपुर पुलिस ने 7 अारोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शिरपुर पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय पीड़ित महिला अपनी 13 वर्षीय पुत्री के साथ टिन के घर में रहती है। महिला का पति उसे छोड़कर चला गया और उसने दूसरा विवाह किया है। पीड़ित महिला 9 नवंबर को खेत में काम कर घर लौटी। रात को 9.30 बजे के आसपास भोजन कर वह अपनी पुत्री के साथ सो गई। रात 11 बजे के आसपास कुछ आवाज़ आने से महिला जाग गई और उसे घर के पीछे रहनेवाला किशोर सरोदे महिला की 13 वर्षीय पुत्री के साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती से शारीरिक सम्बंध बनाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन डर के कारण उसने शोर नहीं मचाया। इतने में इसी परिसर का निवासी नामा परसराम जाधव महिला के घर में आया और उसने महिला के साथ ज़बरन दुष्कर्म किया। कुछ समय बाद गजानन नामदेव सरोदे महिला के घर में गया और उसने भी महिला के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की। इसी प्रकार प्रवीण जनार्धन रत्नपारखी ने महिला की पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। बाद में गजानन सरोदे अौर प्रविन रत्नपरखी वहां से चले गए। दुष्कर्म करनेवाले कहीं जान न ले लें, इस भय से महिला और उसकी पुत्री चुप रहे। 10 नवंबर को पीड़ित महिला ने पिता गोविंदा पवार, भाई शंकर पवार, चंद्रकांत पवार को इस घटना की जानकारी देते हुए आपबीती सुनाई। जिस पर पिता गोविंदा पवार और चंद्रकांत पवार ने उसे टुकड़े कर तालाब में फेंकने की धमकी दी तथा भाई शंकर गोविंदा पवार ने पीड़ित महिला और उसकी पुत्री को लात-घूसों से पीटा।
पिता और भाई ने पीड़ित महिला से कहा कि वे इस सम्बन्ध में किसी को कुछ न बताएं और जो होता है चुपचाप सहन करे, अन्यथा उसे और उसकी पुत्री को जान से मार देंगे। ऐसे में हताश हो चुकी पीड़ित महिला अपनी पुत्री को साथ लेकर शिरपुर पुलिस स्टेशन पहंुची और 11 नवंबर की रात को शिकायत दी। घटना की गंभीरता से दखल लेते हुए थानेदार सुनील वानखेड़े, एपीआई जगदीश बांगर, संतोष पाईकराव, विनोद चव्हाण, गौरीशंकर तेलंगे, मनोज काकडे व मनोज ब्राह्मण ने तत्काल पहंुचकर घटनास्थल का मुआयना किया और रात में ही सातों आरोिपयों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित महिला की शिकायत पर शिरपुर पुलिस ने ग्राम के ही किशोर नामदेव सरोदे, नामा परसराम जाधव, गजानन नामदेव सरोदे व प्रवीण जनार्दन रत्नपारखी मिस्त्री इन चारों के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में विविध धाराओं के साथही बालकों की लैंगिक अपराध से सुरक्षा अधिनियम 2012 अनुसार धारा 4, 8, 12 के तहत अपराध दर्ज किया गया। साथही पीड़िता के पिता गोविंदा जिम्मू पवार, भाई शंकर गोविंदा पवार, चंद्रकांत गोविंदा पवार के खिलाफ भी अपराध दर्ज किया। मामले की जांच थानेदार सुनील वानखेड़े के मार्गदर्शन में एपीआई जगदीश बांगर कर रहे हैं।
Created On :   14 Nov 2021 2:32 PM IST