आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

Rape of a minor - 20 years rigorous imprisonment to the accused
आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
नाबालिग से दुष्कर्म आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

डिजिटल डेस्क, अकोला। एक नाबलिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी के खिलाफ बालापुर पुलिस ने अपराध दर्ज कर दोषारोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में 20 वर्ष सश्रम कारावास तथा 20 हजार रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बालापुर पुलिस थाने में एक नाबालिग ने अपने अभिभावकों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि आरोपी दीपक उर्फ पिनाडू रामकृष्णा पुरवे ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 372(2)(i), पोस्को की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर दोषारोप पत्र न्यायालय में पेश किया। उक्त अभियोग की सुनवाई प्रथम जिला व सत्र न्यायाधीश शयना पाटील के न्यायालय में हुई। सरकार पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता आर आर देशपांडे ने 7 गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज कराए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी को धारा 376 व पोस्को में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माने का भुगतान न करने पर आरोपी को अतिरिक्त 6 माह की कैद, धारा 506 में 7 साल कारावास व 10 हजार रूपए  जुर्माना, उक्त राशि का भुगतान न करने पर अतिरिक्त 3 माह की सजा भुगतनी होगी। जुर्माने की राशि मिलने के पश्चात वह पीडित को देने के आदेश दिए। इसके अलावा पीडिता के पुनर्वसन के लिए जिला विधि सेवा प्राधिकरण को उचित मुआवजा देने के आदेश दिए गए। 

Created On :   1 Dec 2021 5:39 PM IST

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