रायगढ़ : दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का कर एवं फीस है निर्धारित
डिजिटल डेस्क, रायगढ़। अधिक राशि मांगने पर जिला परिवहन कार्यालय में कर सकते है शिकायत रायगढ़, 28 नवम्बर 2020 दो पहिया एवं चार पहिया (एलएमवी)वाहनों का छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग द्वारा कर एवं फीस निर्धारित किया गया है। किसी भी डीलर द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि की मांग किये जाने पर संंबंधित इसकी लिखित शिकायत जिला परिवहन कार्यालय रायगढ़ में कर सकते है। परिवहन कार्यालय से मिली जानकारी अनुसार वाहनों के लिये निर्धारित कर एवं फीस इस प्रकार है- पंजीयन शुल्क- दोपहिया वाहन के लिये 300 रुपये, मोटर कार के लिये 600 रुपये, ओमनी बस (निजी उपयोग हेतु) जिसकी बैठक क्षमता 6 यात्रियों से अधिक तथा (चालक को छोड़कर)12 यात्रियों तक हो इसके लिये 600 रुपये निर्धारित किया गया है। वाहन का कर (जीवन काल कर)- दोपहिया वाहन के लिये वाहन के कीमत का 7 प्रतिशत, मोटर कार जिसकी कीमत 5 लाख रुपये से अधिक न हो वाहन के कीमत का 8 प्रतिशत, मोटर कार जिसकी कीमत 5 लाख रुपये से अधिक हो वाहन के कीमत का 9 प्रतिशत तथा ओमनी बस (निजी उपयोग हेतु) जिसकी बैठक क्षमता 6 यात्रियों से अधिक तथा (चालक को छोड़कर)12 यात्रियों तक हो इसके लिये वाहन के कीमत का 9 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। व्यापार प्रमाण-पत्र कर- दोपहिया वाहन के लिये 30 रुपये, मोटर कार के लिये 600 रुपये तथा ओमनी बस (निजी उपयोग हेतु) जिसकी बैठक क्षमता 6 यात्रियों से अधिक तथा (चालक को छोड़कर)12 यात्रियों तक हो इसके लिये 600 रुपये निर्धारित किया गया है। व्यापार प्रमाण-पत्र निर्गमन/नवीनीकरण फीस- दोपहिया वाहन के लिये 500 रुपये, मोटर कार के लिये 1000 रुपये तथा ओमनी बस (निजी उपयोग हेतु) जिसकी बैठक क्षमता 6 यात्रियों से अधिक तथा (चालक को छोड़कर)12 यात्रियों तक हो इसके लिये 1000 रुपये निर्धारित किया गया है। स्मार्ट कार्ड फीस- दोपहिया वाहन के लिये 200 रुपये, मोटर कार के लिये 200 रुपये तथा ओमनी बस (निजी उपयोग हेतु) जिसकी बैठक क्षमता 6 यात्रियों से अधिक तथा (चालक को छोड़कर)12 यात्रियों तक हो इसके लिये 200 रुपये निर्धारित किया गया है। हाईपोथिकेशन फीस (यदि हो तो)- दोपहिया वाहन के लिये 500 रुपये, मोटर कार के लिये 1500 रुपये तथा ओमनी बस (निजी उपयोग हेतु) जिसकी बैठक क्षमता 6 यात्रियों से अधिक तथा (चालक को छोड़कर)12 यात्रियों तक हो इसके लिये 1500 रुपये निर्धारित किया गया है। अस्थायी पंजीयन शुल्क (यदि हो तो) - दोपहिया वाहन के लिये 150 रुपये, मोटर कार के लिये 250 रुपये तथा ओमनी बस (निजी उपयोग हेतु) जिसकी बैठक क्षमता 6 यात्रियों से अधिक तथा (चालक को छोड़कर)12 यात्रियों तक हो इसके लिये 250 रुपये निर्धारित किया गया है।
Created On :   28 Nov 2020 3:02 PM IST