रायगढ़ : शास्ति एवं ब्याज की वसूली योग्य राशि में एक मुश्त निपटान व्यवस्था के अंतर्गत मिलेगी छूट
रायगढ़, 12 सितम्बर 2020 संयुक्त कलेक्टर एवं जिला परिवहन अधिकारी श्री सुमित अग्रवाल ने जानकारी देते हुये बताया कि छ.ग.मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 (क्र.25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (1)द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 के प्रावधान के अनुसार कर, शास्ति एवं ब्याज की वसूली योग्य राशि में एक मुश्त निपटान व्यवस्था के अंतर्गत इसमें विर्निदिष्ट निर्बंधन एवं शर्तो के अध्याधीन रहते हुये छूट प्रदान दी गई है। उल्लेखनीय है कि त्रैमासिक एवं मासिक कर देय वाहनों में दिनांक 31 मार्च 2013 तक वाहन में अधिरोपिण लंबित कर की राशि में तथा लंबित शास्ति एवं ब्याज की राशि में पूर्णत: छूट दी गई है। त्रैमासिक कर देय वाहनों में 01 अप्रैल 2013 से दिनांक 31 दिसम्बर 2018 तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णत: छूट होगी एवं वाहनों में लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगी। मासिक कर देय वाहनों में 01 अप्रैल 2013 से दिनांक 31 दिसम्बर 2018 अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णत: छूट एवं वाहनों में लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगा। मासिक कर देय वाहनों (यात्री वाहन)में यदि व्हील बेस के कारण वाहन में कर, ब्याज एवं शास्ति अधिरोपित हे तो कर एवं ब्याज देय होगा, किन्तु अधिरोपित शस्ति में एक मुश्त निपटान की निर्धारित अवधि तक पूर्णत: छूट दिया जायेगा। एक मुश्त निपटान की अवधि दिनांक 1 अप्रैल 2020 से दिनांक 30 सितम्बर 2020 तक 6 माह के लिये होगी। यदि आवश्यकता हो तो परिवहन विभाग के द्वारा एक मुश्त निपटान योजना को अतिरिक्त 6 माह के लिये बढ़ाया जा सकेगा। छूट केवल एक मुश्त निपटान योजना अवधि तक होगी। एक मुश्त निपटान योजना की समाप्ति के पश्चात शास्ति सहित पूर्ण राशि वसूल की जायेगी। जिला परिवहन अधिकारी ने वाहन स्वामियों से आग्रह किया है कि 30 सितम्बर 2020 तक इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सकते है।
Created On :   3 Oct 2020 1:34 PM IST