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छेडख़ानी और मारपीट करने वाले को सजा
By - Bhaskar Hindi |1 April 2022 9:37 AM IST
सिवनी छेडख़ानी और मारपीट करने वाले को सजा
डिजिटल डेस्क, सिवनी बरघाट क्षेत्र के बोरीकला गांव में पांच साल पहले एक युवती के साथ छेडख़ानी कर मारपीट करने के मामले में न्यायालय ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी को चार साल की सजा सुनाई है। ११ मार्च २०1७ को साल्हेकोसमी निवासी घनश्याम पिता हरिप्रसाद पारधी ने युवती के साथ छेडख़ानी करते हुए मारपीट की थी। पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर अभियोजन पत्र विशेष न्यायालय एट्रोसिटी आरबी यादव की न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने गुरुवार को आरोपी घनश्याम को धारा 354 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदंड, धारा 323 में 6 माह का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड और धारा 3(1) एससीएसटी एक्ट में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
Created On :   1 April 2022 3:06 PM IST
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