मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से सभी माध्‍यमों से चुनाव प्रचार प्रतिबंधित "बमौरी विधानसभा उप निर्वाचन 2020" प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी

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मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से सभी माध्‍यमों से चुनाव प्रचार प्रतिबंधित "बमौरी विधानसभा उप निर्वाचन 2020" प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी

डिजिटल डेस्क, गुना। विधानसभा उप निर्वाचन-2020 के अन्तर्गत गुना जिले के विधानसभा क्षेत्र -028-बमौरी हेतु 03 नवम्बर 2020 को प्रातः 07:00 से सायं 06:00 बजे तक मतदान का समय निर्धारित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान समाप्ति के समय 48 घण्टे पूर्व से तथा मतदान के दिन शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वत्रंत निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु सभी प्रकार के माध्यमों से चुनाव प्रचार धारा 128 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 के परिपालन में प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति या अवांछनीय तत्व मतदाताओं को अवैधानिक रूप से दुष्प्रेरित करने का प्रयास राजनैतिक लाभ प्राप्त करने हेतु न करें, को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुमार पुरूषोत्‍तम ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत तत्काल प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किये हैं। उक्त आदेश 01 नवंबर 2020 की सांय 06:00 बजे से दिनांक 04 नवंबर 2020 की रात्रि 11:59 बजे तक प्रभावशील रहेगा। जारी आदेश में उन्‍होंने निर्देशित किया है कि जिला गुना की भौगौलिक सीमाओं के भीतर,एक ही स्थान पर पाँच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे, न ही समूह के रूप में चलेंगे,न ही ऐसा करने का कोई प्रयास करेगा। यह प्रतिबंध डोर टू डोर कैंपन पर लागू नही होगा। इस अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति निर्वाचन अभ्यर्थी, उनके प्रतिनिधि इत्यादि जुलूस, धरना प्रदर्शन, आमसभा,नुक्कड सभा नहीं कर सकेगा एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) इत्यादि का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। मतदान दिवस 03 नवंबर 2020 को अर्थात् मतदान दिवस के दिन अभ्यर्थी,राजनैतिक दल अथवा उनके प्रतिनिधि एवं अन्य द्वारा किसी भी प्रकार से मतयाचना करना प्रतिबंधित रहेगा। जिला गुना के विधानसभा क्षेत्र बमौरी की सीमा में उक्त अवधि में यात्री वाहन/भार वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा मतदान दिनांक को विधानसभा निर्वाचन लडने वाले विभिन्न अभ्यर्थी वाहन उपयोग हेतु पृथक से सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करेंगे। ऐसे व्यक्ति/राजनेता इत्यादि जो. विभिन्न अभ्यर्थियों की ओर से अन्य विधानसभा क्षेत्रों अथवा जिलों,प्रांतो से आकर जिला गुना की भौगोलिक सीमा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं वह 01 नवंबर 2020 की शाम 06:00 बजे के पूर्व जिले की सीमा से बाहर चले जायें। उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति/राजनेता जिले की सीमा में प्रवेश नही करेगा और न ही किसी को प्रवेश कराने का प्रयास करेगा। जारी प्रतिबंधों का उल्‍लंघन करने वाले व्‍यक्ति/व्‍यक्तियों के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्‍ड विधान व अन्‍य विधिक प्रावधानों के तहत दण्‍डात्‍मक कार्रवाई की जा सकेगी। जारी आदेश निर्वाचन कार्य एवं कानून व्यवस्था में संलग्न अधिकारी, कर्मचारी, मतदान दल, पुलिस अधिकारी, अर्द्धसैनिक बल, सभी प्रकार के पुलिस बल, विशेष पुलिस अधिकारी, इत्यादि पर लागू नहीं होगा।

Created On :   31 Oct 2020 3:27 PM IST

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