सौ से अधिक जनसमूह के कार्यक्रम प्रशासन की अनुमति से आयोजित हो सकेंगे, डॉ. राजौरा केन्द्र की गाइडलाइन पर गृह विभाग ने जारी किये नये दिशा-निर्देश

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
सौ से अधिक जनसमूह के कार्यक्रम प्रशासन की अनुमति से आयोजित हो सकेंगे, डॉ. राजौरा केन्द्र की गाइडलाइन पर गृह विभाग ने जारी किये नये दिशा-निर्देश

डिजिटल डेस्क, मन्दसौर। मन्दसौर कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु विधानसभा उप चुनाव के विधानसभा क्षेत्रो में राजनैतिक कार्यक्रमों में जनसमूह के संबंध में गृह विभाग द्वारा भारत सरकार की नवीन गाइडलाइन अनुसार दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि जिला प्रशासन की अनुमति से खुले मैदान में 100 से अधिक संख्या में जनसमूह के राजनैतिक कार्यक्रम फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजेशन और थर्मल स्केनिंग की व्यवस्थाओं के पालन की शर्तों के साथ आयोजित हो सकेंगे। डॉ. राजौरा ने बताया कि आयोजकों को जिला प्रशासन के समक्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसमें कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान एवं संभावित जनसमूह की संख्या का उल्लेख करना जरूरी होगा। जनसमूह की संख्या एवं शर्तों का पालन कराने की जिम्मेदारी आयोजकों की रहेगी। जिला कलेक्टरों द्वारा आवेदन पर विचार करने के बाद कार्यक्रम की लिखित अनुमति प्रदान की जायेगी। किसी भी हालत में उक्त कार्यक्रम कंटेन्मेंट जोन में आयोजित नहीं हो सकेंगे। कार्यक्रम की वीडियोग्राफी आयोजकों को कार्यक्रम समाप्ति के 48 घंटो में प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी। डॉ. राजौरा ने बताया कि बिना अनुमति 100 से अधिक जनसमूह के कार्यक्रम करने अथवा प्रदत्त अनुमति में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन पर संबंधितों के विरूद्ध धारा-188 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

Created On :   9 Oct 2020 2:21 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story