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कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी पद पर बनीं रही प्राचार्य, यूनिवर्सिटी ने कॉलेज पर लगाया जुर्माना
डिजिटल डेस्क, नागपुर। यूनिवर्सिटी ने कामठी के श्रीमती किशोरीताई भोयर अध्यापक महा-विद्यालय को अनियमितता का दोषी मानते हुए 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। विश्वविद्यालय की मैनेजमेंट काउंसिल ने हाल ही में इस निर्णय पर मुहर लगाई है।
यह है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, कॉलेज की प्राचार्या डॉ. रूपाली पाटील पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद भी और तीन साल तक प्राचार्य पद पर बनी रहीं। इस दौरान उन्होंने स्टूडेंट्स के परीक्षा आवेदन, नामांकन आवेदन पर हस्ताक्षर किए और बतौर प्राचार्य अन्य जिम्मेदारियां भी निभाईं। दरअसल, काॅलेज को संचालित करने वाली श्री सदाशिवराव पाटील शिक्षा संस्था ने डॉ.पाटील को 23 नवंबर 2011 को पत्र देकर आगे के पांच वर्ष या फिर उम्र के 62 साल तक का कार्यकाल दिया था।
मान्यता के अनुसार, उन्होंने 2 मई 2011 को पदभार संभाला। 2 मई 2016 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। इसके बाद संस्था ने 21 फरवरी 2019 को नागपुर यूनिवर्सिटी को उनकी पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा और इसके लिए पीआर रिव्यूव समिति गठित करने की विनती की। तब नागपुर यूनिवर्सिटी को सारा मामला समझा आया। 11 मार्च 2019 को नागपुर यूनिवर्सिटी ने इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था। संस्थान के स्पष्टीकरण को नागपुर यूनिवर्सिटी ने समाधानकारक नहीं माना और कार्रवाई के लिए मैनेजमेंट काउंसिल के समक्ष प्रस्ताव रखा। जिसके बाद मैनेजमेंट काउंसिल ने संस्था पर 3 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है।
संस्थान का पक्ष, हमें कुछ नहीं कहना
इस मामले में हमने संस्थान का पक्ष जानने के लिए सचिव सुरेश भोयर से फोन पर संपर्क किया। भोयर ने स्वयं को मामले से पूरी तरह अनजान बताया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो भी बात करनी हो सीधे डॉ.पाटील से करें या फिर उन सूत्रों से जिन्होंने यह बात लीक की है। रूपाली पाटील का टिप्पणी से इनकार मामले में डॉ. रूपाली पाटील से फोन पर संपर्क करने पर उन्होंने इस विषय पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
Created On :   6 Jun 2019 11:19 AM IST