प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना- खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई

Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme- Last date for insurance of Kharif crops is 31 July
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना- खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना- खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई

डिजिटल डेस्क, बैतूल । बैतूल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना- खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई बैतूल, 14 जुलाई 2020 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति होने पर बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराके वित्तीय समर्थन प्रदान करना है ताकि कृषक, कृषि व्यवसाय में बने रहते हुए उन्नत तकनीकी का उपयोग एक टिकाऊ-नवीन/अभिनव कृषि हेतु प्रोत्साहित हो। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन की फसलों का तीन स्तर पर बीमा किया जा रहा है। जिला स्तर पर उड़द एवं मूंग, तहसील स्तर पर ज्वार, कोदो-कुटकी, मूंगफली, तिल, कपास एवं पटवारी हल्का स्तर पर धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, अरहर फसलों का बीमा किया जा रहा है। देय प्रीमियम- खरीफ मौसम में सभी अनाज दलहन, तिलहन फसलों हेतु बीमित राशि का मात्र अधिकतम 2 प्रतिशत् प्रीमियम कृषकों द्वारा देय है तथा कपास फसल हेतु अधिकतम 5 प्रतिशत् प्रीमियम देय है। शेष प्रीमियम राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। महत्वपूर्ण तिथियां- खरीफ 2020 में फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 है। इच्छुक कृषक उक्त तिथि के पूर्व अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकते हैं। पात्र कृषक- अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान अपनी फसलों का बीमा आच्छादन प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। योजना सभी कृषकों हेतु स्वैच्छिक की गई है। अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जाएगा। अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोकसेवा केन्द्र एवं कार्यरत बीमा कंपनी के अधिकृत एजेंट के माध्यम से करवा सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज- अऋणी कृषकों हेतु आवश्यक दस्तावेज- फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, पहचान पत्र:-शासन द्वारा मान्य दस्तावेज जैसे- वोटर कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड, समग्र आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि। भू-अधिकार पुस्तिका एवं पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी किया गया बुआई प्रमाण पत्र। समस्त ऋणी एवं अऋणी कृषकों हेतु आधार कार्ड अनिवार्य है तथा मोबाइल नंबर वांछित है। स्वैच्छिक बीमा- जो ऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा नहीं कराना चाहते हों, वे बीमांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 से 7 दिवस पूर्व अर्थात् 24 जुलाई 2020 तक संबंधित बैंक में लिखित आवेदन कर निर्धारित प्रपत्र भरकर योजना से बाहर जा सकते हैं।

Created On :   17 July 2020 4:43 PM IST

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