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पॉजिटिव एक मरीज के घर क्षेत्र में कॉटेन्टमेंट एरिया घोषित
डिजिटल डेस्क, श्योपुर। प्रभारी कलेक्टर श्री एसआर नायर ने मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) एवं 71 (2) में निहित शक्तियो का प्रयोग करते हुए श्योपुर के एक मरीज के घर क्षेत्र में कॉटेन्टमेंट एरिया घोषित किया गया है। एसडीएम श्री रूपेश उपाध्याय द्वारा जारी आदेश के अनुसार काटेन्टमेंट एरिया के अंतर्गत श्योपुर के मरीज श्रीमती मेघा सेन पत्नी श्री अरविंद ठाकुर निवासी पुराना अस्पताल श्योपुर के घर क्षेत्र में ऐपीसेंटर व रेडक्रास भवन पुराना अस्पताल श्योपुर तक को कॉटेन्टमेंट एरिया घोषित किया गया है। इस मरीज के घर क्षेत्र के लिए इंसीडेन्ट कमाण्डर प्रभारी तहसीलदार श्योपुर श्री राघवेन्द्र कुशवाह मो.न. 9981778322 एवं राजस्व अधिकारी के रूप में राजस्व निरीक्षक वृत श्योपुर श्री टीएस लकडा मो.न. 9993624436 एवं पुलिस अधिकारी नगर निरीक्षक पुलिस कोतवाली श्योपुर श्री रामेश डाण्डे मो.न. 6260912609 तथा सीएमओ नगर पालिका श्योपुर श्री आनंद शर्मा मो.न. 9826298488 को जिम्मेदारी दी गई है।
Created On :   3 Oct 2020 1:40 PM IST