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राजनैतिक दल आदर्श आचरण संहिता का अक्षरशः पालन करें - जिला निर्वाचन अधिकारी
डिजिटल डेस्क, अशोकनगर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभय वर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की स्टेडिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन 2020 हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है। कलेक्टर श्री वर्मा ने बताया कि जिले में विधानसभा क्षेत्र 32 अशोकनगर तथा विधानसभा क्षेत्र 34 मुंगावली हेतु उप चुनाव होना है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार 09 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2020 तक नाम निर्देशन पत्र लेने की कार्यवाही संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की जायेगी, 17 अक्टूबर को नामाकंन पत्रों की संवीक्षा की जायेगी। नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अक्टूबर 2020, मतदान 03 नवम्बर 2020 को तथा मतगणना 10 नवम्बर 2020 को सम्पन्न होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वर्मा ने बताया कि उप निर्वाचन की घोषणा होते ही जिले में आदर्श आचरण संहिता का समस्त राजनैतिक दल अक्षरश:पालन करें। जिससे स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराया जा सके। उन्होने बताया कि किसी दल या अभ्यर्थी को कोई ऐसे कार्य नही करना चाहिए जो विभिन्न जातियों, धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेतों को बढ़ायें। मत प्राप्त करने के लिये जातीय, सामुदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं देनी चाहिए। सभी दलों व अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से ईमानदारी से बचना चाहिए जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होने कहा कि सभी राजनैतिक दल व उनके अभ्यर्थी यह सुनिष्चित कर लें कि दूसरे दल के जुलूस व सभाओं में विघ्न, व्यवधान पैदा नही करें तथा जुलूस, सभा आदि के लिये सक्षम अधिकारी की अनुमति अवश्य प्राप्त करें। उन्होने कहा कि राजनैतिक दल सभा या जुलूस में 100 व्यक्तियों से ज्यादा नही हो यह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही डोर टू डोर प्रचार प्रसार के लिए 05 व्यक्ति से ज्यादा शामिल न हो। सभी राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों को चाहिए कि यह सुनिश्चित करें कि मतदान शांतिपूर्ण व सुव्यवस्थित तरीके से हो। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सुगम साप्टवेयर विकसित किया गया है जिसके माध्यम से अभ्यर्थी या राजनैतिक दल आनलाइन विभिन्न अनुमतियां सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर सकेगे। संबंधित अधिकारी पहले आओ पहले पाओं प्राथमिकता के आधार पर यह अनुमतियां जारी करेंगे।इसके अतिरिक्त सी बिजिल साप्टवेयर के माध्यम से कोई भी व्यक्ति निर्वाचन संबंधी शिकायते कर सकता है। साथ ही टोल फ्री नंबर 1950 में भी निर्वाचन संबंधी शिकायते दर्ज कराई जा सकती है। पुलिस अधीक्षक श्री रघुवंश सिंह भदौरिया ने बताया कि निर्वाचन के लिए पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कोविड 19 के संबंध जारी गाईडलाईन अनुसार सभी राजनैतिक दलों को पालन करना आवश्यक होगा। बगैर अनुमति के प्रचार प्रसार तथा झण्डे बैनर वाहनों में न लगाये जाए। उन्होंने आदर्श आचरण संहिता का पालन किये जाने के संबंध में सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर डॉ.अनुज रोहतगी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री बी.एस.जाटव,अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री विशाल सिंह, समस्त रिटर्निंग एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
Created On :   30 Sept 2020 3:25 PM IST