लाउडस्पीकर के लिए पुलिस की अनुमति लेना जरूरी, सुबह 6 से रात 10 बजे तक समय

Police permission required for loudspeakers, time from 6 am to 10 pm
लाउडस्पीकर के लिए पुलिस की अनुमति लेना जरूरी, सुबह 6 से रात 10 बजे तक समय
अपील लाउडस्पीकर के लिए पुलिस की अनुमति लेना जरूरी, सुबह 6 से रात 10 बजे तक समय

डिजिटल डेस्क, वाशिम। लाउडस्पीकर का उपयोग करने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिशा-निर्देश दिए गए है । नागरिकों को लाउडस्पीकर का उपयोग करते समय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और ध्वनिप्रदूषण (विनियमन व नियंत्रण) अधिनियम 2000 के नियोजनों का सख्ती से पालन करने की अपील जिला पुलिस दल की ओर से एसपी बच्चन सिंह ने की । आगे से जिले में जिन स्थानों (संस्था/धार्मिक स्थल/प्रासंगिक सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम आदि) पर लाउडस्पीकर का उपयोग होता है, वहां पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए वाशिम पुलिस दल की अनुमति लेना अनिवार्य है । सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और ध्वनिप्रदुषण (विनियमन व नियंत्रण) अधिनियम 2000 के नियोजनों के अधिन रहकर नियम व शर्तों की पुर्तता करनेवालों को लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति दी जाएंगी । इस हेतु वाशिम जिला पुलिस की ओर से अनुमति के लिए आवेदन करने हेतु आदर्श कार्यप्रणाली तैयार की गई है ।

ध्वनिप्रदुषण (विनियमन व नियंत्रण) अधिनियम 2000 के तहत शांति क्षेत्र के 100 मीटर परिसर में ध्वनीक्षेपक लाउडस्पीकर लगाने और उपयोग करने समेत अन्य किसी भी प्रकार का वादय बजाने की मनाई रहेंगी । ध्वनिप्रदुषण (विनियमन व नियंत्रण) अधिनियम 2000 के अनुसार ध्वनीस्तर की सीमा का पालन करना अनिवार्य रहेंगा । सीमा में ध्वनिप्रदुषण (विनियमन व नियंत्रण) अधिनियम 2000 के तहत दिन में 6 से रात 10 बजे तक का समय रहेंगा । किसी भी जाति-धर्म के लोगों की भावना को ठेंस पहुंचे, किसी की बदनामी हो और कानून व्यवस्था का प्रश्न निर्माण होने जैसे घोषणा, भाषण / मजकुर का लाउडस्पीकर से प्रसारण नहीं किया जा सकेंगा । कानून व्यवस्था अबाधित रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर बिना कोई पूर्व सुचना दिए दी गई अनुमति रद्द की जाएंगी । जिन धार्मिक स्थलों पर बिना अनुमति लाउडस्पीकर लगाए गए है उन्हें तत्काल अनुमति लेना अनिवार्य रहेंगा । इसे लेकर जिला पुलिस अधीक्षक वाशिम ने सभी उपविभागीय पुलिस अधिकारी व पुलिस स्टेशन प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए है । अनुमति को लेकर नमुना आवेदन सभी पुलिस स्टेशन प्रभारी अधिकारियांे को भेजा गया है । पुलिस स्टेशन प्रभारी अधिकारी अनुमति देने के लिए सक्षम अधिकारी रहेंगे और लाउडस्पीकर की अनुमति मिलने के लिए सम्बंधित पुलिस स्टेशन में आवेदन किया जा सकता है । वाशिम जिला पुलिस की ओर से लाउडस्पीकर की अनुमति के लिए तैयार की गई आदर्श कार्यप्रणाली में उल्लेखीत सभी नियमों और शर्तों का पालन करना अनिवार्य रहंेगा । नियमों और शर्तों का उल्लंघन करनेवालों की अनुमति रद्द कर उनके विरुध्द कानूनी कार्रवाई की जाएंगी ।
 

Created On :   6 May 2022 6:11 PM IST

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