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एफआईआर रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंची आईपीएस रश्मि शुक्ला
डिजिटल डेस्क, मुंबई। अवैध फोनटैपिंग के कथित आरोपों को लेकर आपराधिक मामले का सामना कर रही आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला ने बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में आईपीएस अधिकारी शुक्ला ने खुद के खिलाफ इस मामले को लेकर पुणे में दर्ज की गई एफआईआर रद्द करने की मांग की है। आईपीएस अधिकारी शुक्ला के खिलाफ पुणे के बंडगार्डेन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। जिसे रद्द करने की मांग को लेकर शुक्ला ने याचिका दायर की है।
याचिका में दावा किया गया है कि यह मामला राजनीतिक वैमनस्य के चलते दर्ज किया गया है। याचिका में शुक्ला ने कहा है कि उनके खिलाफ दर्ज किया गया मामला आधारहीन है। इसलिए इसे रद्द कर दिया जाए। शुक्ला की याचिका पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति एसएस शिंदे के सामने सुनवाई हो सकती है। राज्य के कार्यकारी पुलिस महानिदेशक रहे संजय पांडे की ओर से शुक्ला पर लगे आरोपों की जांच के बाद सौपी गई रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार की ओर से दिए निर्देश के तहत शुक्ला के खिलाफ यह मामला इंडियन टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 26 के तहत दर्ज किया गया है। शुक्ला के राज्य खुफिया विभाग प्रमुख रहते अवैध फोन टैपिंग कराने का आरोप है।
आईपीएस अधिकारी शुक्ला वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर फिलहाल हैदराबाद में सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स(सीआरपीएफ) की अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर तैनात हैं। गौरतलब है कि फोन टैपिंग को लेकर राज्य खुफिया विभाग की शिकायत पर मुंबई सायबर पुलिस ने भी अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले को रद्द कराने की मांग को लेकर शुक्ला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने शुक्ला की याचिका को खारिज कर दिया था पर पुलिस को निर्देश दिया था कि शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उन्हें नोटिस दे। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने से भी मना कर दिया था।
Created On :   3 March 2022 2:24 PM GMT