महिला एडीजे के तबादले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Petition challenging the transfer of female ADJ dismissed
महिला एडीजे के तबादले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
महिला एडीजे के तबादले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज


डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने भिंड की एडीजे श्वेता गोयल के कटनी तबादले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस संजय द्विवेदी की डिवीजन बैंच ने महिला एडीजे को यह स्वतंत्रता दी है कि वह सीमित समय के लिए तबादले को रुकवाने के लिए रजिस्ट्रार जनरल को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकती हैं।
भिंड में एडीजे श्वेता गोयल की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि 23 मार्च को उनका तबादला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पद पर कटनी कर दिया गया है। याचिका में कहा गया कि उनका गृहनगर ग्वालियर के समीप डबरा में है, उनके माता-पिता वृद्ध हैं, इसलिए विकल्प के अनुसार उनका तबादला ग्वालियर या भोपाल किया जाना था। इस संबंध में उन्होंने 10 फरवरी 2021 को रजिस्ट्रार जनरल को अभ्यावेदन भी दिया था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनोज शर्मा ने तर्क दिया कि तबादला नीति के अनुसार उनके विकल्प के अनुसार तबादला किया जाना था। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने याचिका खारिज कर दी है।
 

Created On :   13 April 2021 9:50 PM IST

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