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टीका लगवाने पर ही मिलेगी कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति
डिजिटल डेस्क, भंडारा। कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को भांपते हुए राज्य शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी संदीप कदम ने मंगलवार, 30 नवंबर को कोरोना से जुड़े नए गाइड लाइन जारी की है। जिसमें मंगल कार्यालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह में होने वाले आयोजन 50 प्रतिशत क्षमता पर होंगे। इसके लिए रज्य शासन द्वारा तैयार किए गए यूनिवर्सल पास की आवश्यकता होगी। एक हजार से अधिक लोगों के आयोजन पर जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय को सूचना देनी होगी। आयोजन में उन्हीं को प्रवेश मिलेगा, जिन्होंने 14 दिन पहले कोरोना के दोनों टीके लगाए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर सक्त कार्रवाई होगी। नए कोविड नियमों के अनुसार कार्यक्रम, समारोह में शामिल होने वाले सभी का टीकाकरण आवश्यक हंै। जैसे, ग्राहक, अतिथि, खिलाड़ी आदि। सभी का टीकाकरण हो चुका है इसकी पृष्टि के लिए शासन की वेबसाइट से यूनिवर्सल पास लेनी होगी। साथ ही दुकानदारों, मॉल मालिकों को अपने कर्मचारियों का टीकाकरण कराना होगा। सभी का टीकाकरण हुआ है यह प्रमाणपत्र साथ जोड़ना होगा। जिन कार्यालयों का नागरिकों का नागरिकों के साथ सीधा संपर्क नहीं आता उन्हे भी टीका लगाना होगा। मंगल कार्यालय, सभागृह, नाट्यगृह आदि स्थानों पर अधिकतम क्षमता के 50 प्र.श. लोगों की उपस्थिति को अनुमति रहेगी। कोरोना नियमों का पालन न करने पर प्रति वर्ष 500 रूपयों का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं संस्था, दुकानों पर दस हजार रुपयों तक के जुर्माने का प्रावधान होगा। संस्था द्वारा बार बार नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसन्स रद्द करने का प्रावधान रहेगा।
Created On :   1 Dec 2021 6:53 PM IST