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पेंशनर वर्ष में किसी भी समय प्रस्तुत कर सकते है डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र
डिजिटल डेस्क, बालाघाट। प्रत्येक वर्ष नवम्बर एवं दिसम्बर माह के दौरान ईपीएफ पेशनर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने हेतु भविष्य निधि कार्यालय आते है, ताकि पेंशनरों को देय मासिक पेंशन निरतर प्राप्त होती रहे। कोविड-19 महामारी के वर्तमान परिदृश्य में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन चाहता है कि सभी पेंशन भोगी सुरक्षित रहे और मौजूदा महामारी की स्थिति में घर पर रहे। इसलिए पेंशनरों को नवम्बर-दिसम्बर माह में कतारों से बचाने के लिए ईपीएफओ द्वारा एक प्रमुख नीतिगत बदलाव लाया गया है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय छिंदवाड़ा के सहायक भविष्य निधि आयुक्त श्री दीपक पाल ने बताया कि ईपीएफओ द्वारा किये गये एक प्रमुख नीतिगत बदलाव के तहत ईपीएस पेंशनर अपनी सुविधा के अनुसार वर्ष के दौरान किसी भी समय डिजिटल जीवन प्रमाण प्रस्तुत कर सकते है, न की केवल नवम्बर-दिसम्बर माहो के दौरान जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध रहेगी। जिन पेंशनरो ने जनवरी 2020 के बाद डिजिटल जीवन प्रमाण प्रस्तुत किया है, उन्हें एक साल पूरा होने तक जीवन प्रमाण पत्र करवाने की आवश्यकता नहीं है। जिन पेंशनरी को वर्ष 2020 में पीपीओ जारी किया गया है, उन्हें संबंधित माह में अगले वर्ष डिजिटल जीवन प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। ई.पीएस पेशनरों को सहज सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह प्रो-पेशनर कदम उठाया गया है। ईपीएस पेंशनरों से अनुरोध किया गया है कि वे भविष्य निधि कार्यालयों का दौरा करने से बचे और इसके बजाय बैंको, निकटतम सामान्य सेवा केंद्रों में आधार आधारित बायोमेट्रिक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) जमाकरें। 3 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है, जो पेंशनर के घर के करीब है और उनके द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र वहां किया जाना चाहिए। पेंशनरों को केवल अपना मोबाइल, बैंक पासबुक, पेंशन भुगतान आदेश संख्या और आधार नम्बर ले जाना होगा। पेंशनर उमंग ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल पर फिंगर प्रिंट स्केनर जोड कर जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन भी जमा कर सकते है। इपीएफओ पेशनरों को विशेष रूप से सलाह देता है कि वे कोविड-19 महामारी की स्थिति में सुरक्षित रहने के लिए अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र/ जीवन प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए अपने पेंशन वितरण बैंक शाखा, निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर्स या निकटतम पोस्ट ऑफिस पर जाएं या उमंग ऐप का उपयोग करें।
Created On :   7 Nov 2020 3:16 PM IST