घर छोडऩे के बहाने कार में बैठाकर पटवारी ने नाबालिग छात्रा से किया दुष्कर्म, आरोपियों को भेजा जेल

Patwari raped a minor girl by sitting in a car on the pretext of leaving home, sent the accused to jail
घर छोडऩे के बहाने कार में बैठाकर पटवारी ने नाबालिग छात्रा से किया दुष्कर्म, आरोपियों को भेजा जेल
घर छोडऩे के बहाने कार में बैठाकर पटवारी ने नाबालिग छात्रा से किया दुष्कर्म, आरोपियों को भेजा जेल

हैवानियत - निवाड़ी से ओरछा ले जाने के दौरान वारदात,  घटनास्थल की सीमा को लेकर ओरछा पुलिस की आना-कानी के बाद एसपी के दखल पर दर्ज हुई एफआईआर
डिजिटल डेस्क  टीकमगढ़/निवाड़ी ।
ओरछा निवासी पटवारी बृजेश खरे ने घर छोडऩे के बहाने एक नाबालिग छात्रा को निवाड़ी से कार में बैठाया। रास्ते में उससे छेड़छाड़ की और दुष्कर्म किया। पीडि़ता चिल्लाती रही, लेकिन पटवारी नहीं माना। ड्राइवर ने भी बचाने की कोशिश नहीं की। ड्राइवर कार को धीमा चलाकर आरोपी पटवारी का साथ देता रहा। ओरछा में घर पहुंचकर छात्रा ने परिवारजनों को आपबीती सुनाई। इसके बाद ओरछा थाना पुलिस से शिकायत की गई। एसपी के दखल पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। न्यायालय के आदेश पर दोनों को जेल भेज दिया गया। 
मिली जानकारी के अनुसार ओरछा निवासी 16 वर्षीय किशोरी निवाड़ी के एक निजी स्कूल में कक्षा 11वीं की छात्रा है, जो अद्र्धवार्षिक परीक्षा देने गुरुवार को निवाड़ी गई थी। ओरछा के आईएस कैंब्रिज स्कूल के पास वार्ड-5 निवासी पटवारी बृजेश खरे (52) निवाड़ी तहसील क्षेत्र में पदस्थ है। छात्रा पटवारी की बेटी की सहेली बताई जा रही है, जो पटवारी को ताऊ बुलाती थी। परिचित होने के कारण वह निवाड़ी से ओरछा पटवारी बृजेश खरे की कार में आ रही थी। ओरछा के गणेश दरवाजा निवासी राजाराम परिहार गाड़ी चला रहा था। रात के समय रास्ते में निवाड़ी और बरुआसागर के बीच नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। ओरछा पहुंचकर छात्रा ने परिजनों को आपबीती बताई। जिसके बाद रात करीब 11.00 बजे परिजनों ने ओरछा थाना पहुंचकर पुलिस से शिकायत की। 
एसपी के दखल पर एफआईआर 
सूत्रों की मानें तो घटनास्थल निवाड़ी और बरूआसागर के बीच होने के कारण ओरछा थाना पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने की में आनाकानी की जा रही थी। जिसके कारण एसपी को सूचना दी गई। निवाड़ी एसपी वाहिनी सिंह के कहने पर ओरछा थाना में शिकायत दर्ज की गई। ओरछा थाना प्रभारी विनायक शुक्ला ने बताया कि पटवारी बृजेश खरे और वाहन चालक राजाराम परिहार के विरुद्ध धारा 342,354,376,120बी भादंवि एवं पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। रात में ही आरोपियों को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। 
न्यायालय ने ड्राइवर सहित पटवारी को भेजा जेल
शासन की ओर से मामले में पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट निवाड़ी पंकज द्विवेदी ने बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपी बृजेश पटवारी एवं उसके ड्राइवर राजाराम परिहार को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायालय एके सिंह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जिला निवाड़ी में पेश किया। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया।
 

Created On :   9 Jan 2021 5:39 PM IST

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