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मिर्ची पाऊडर डालकर यात्रियों के ऊपर चाकू से वार किया गया था
डिजिटल डेस्क कटनी । चलती ट्रेन में मारपीट कर लूटपाट करने वाले आरोपी किशन को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश ने 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 100 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है। मामला वर्ष 2011 का है। उत्तरप्रदेश जाने वाली गोदान एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल डिब्बे में यात्री-यात्रा कर रहे थे। ट्रेन कटनी स्टेशन पहुंची तब 7-8 व्यक्ति उक्त ट्रेन की जनरल डिब्बे में बैठकर बाथरूम के पास ताश पत्ते खेलने लगे व शराब का सेवन करने लगे। स्टेशन से रवाना होने पर यही व्यक्ति घातक हथियार चाकू, छूरे द्वारा ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठे यात्रियों के साथ गाली गलौच करते हुए पैसे, जेवर व अन्य सामान छीन कर लूटपाट की गई। यात्रियों ने द्वारा विरोध करने पर मिर्ची पाऊडर डालकर यात्रियों के ऊपर चाकू से वार किया गया था। जिससे कई यात्रियों को गंभीर चोटे आयी थी। इस प्रकार कुछ समय उत्पाद मचाने के पश्चात आरोपी ट्रेन की चैन खीचकर ट्रेन रोककर जंगल की ओर भाग गये। उक्त घटना की रिपोर्ट फ रियादी यात्रिगण द्वारा किये जाने पर धारा 394,395,396,149 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना दौरान अज्ञात आरोपियों की तलास पतासाजी पुलिस द्वारा की गई। जिसमें एक आरोपी किशन की गिरफ्तारी की जा कर न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अन्य आरोपी फ रार घोषित है। विचारण दौरान उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन उप संचालक विजय कुमार उईके द्वारा किया गया।
Created On :   14 Oct 2021 4:10 PM IST