कड़हाई में डालते ही बदरंग हुआ पनीर, मिलावट की आशंका पर अपराध दर्ज

Paneer turned discolored as soon as it was put in the pan, crime was registered on the suspicion of adulteration
कड़हाई में डालते ही बदरंग हुआ पनीर, मिलावट की आशंका पर अपराध दर्ज
ग्राहक की जागरुकता से मिला सबक, पुलिस चौंकी में पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत कड़हाई में डालते ही बदरंग हुआ पनीर, मिलावट की आशंका पर अपराध दर्ज


डिजिटल डेस्क कटनी। त्यौहार के समय जहां गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ की बिक्री का वादा करते हुए फूड सेफ्टी ऑफिस के अधिकारी और कर्मचारी जहां एक तरफ शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों को जांच करते हुए वहां से सैंपल ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दुकानदार ग्राहकों के आंखों में धूल झोंकने का भी काम कर रहे हैं। मामला झिंझरी क्षेत्र में संचालित दूध-डब्बा के काउंटर का है। यहां पर से मंगलवार को क्षेत्र का ही एक ग्राहक त्यौहार के अवसर पर घ्.ार में पनीर यहां से खरीदकर ले गया। घर पहुंचने पर पनीर को जैसे ही कड़हाई के तेल में डाला गया। खराब पनीर ने अपना असली रंग दिखा दिया। आमतौर पर इस तरह के मामले में जहां ग्राहक सीधे दुकान पहुंचकर शिकायत करते हैं। वहीं इस बार जागरुक ग्राहक दुकानदार को सबक सिखाने के लिए पुलिस का सहारा लिया। जांच के बाद दुकानदार रघु पांडे के विरुद्ध पुलिस ने धारा 269,272,273 के तहत मामला कायम कर लिया है।
खाद्य-सुरक्षा के अधिकारियों को बुलाया
चौकी प्रभारी रश्मि सोनकर ने इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग को दी। मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय गुप्ता पहुंचे। जिन्होंने पाया कि उक्त दुकान का संचालन गंदगी के बीच किया जा रहा है। जिसके बाद 25 लीटर दही, 20 किलो पनीर, 30 लीटर दूध और 6 किलोग्राम क्रीम की जब्ती अधिकारियों ने बनाई। इस कार्यवाही में पूरे समय पुलिस का बल भी मौजूद रहा। आसपास इस बात की चर्चा रही कि अरसे से इस दुकान से इस तरह की सामग्री बेची जाती थी, लेकिन विवादों से ग्राहक दूर रहने के कारण इसकी शिकायत नहीं करते थे।
मिलावटी दूध बेचने पर 5 हजार का जुर्माना-
बगैर पंजीयन के और मिलावटी दूध बेचने पर दुग्ध विक्रेता सौखीलाल यादव निवासी ग्राम कुठलगांव पोस्ट अमदरा तहसील मैहर जिला सतना को 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इस संबंध में न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर कलेक्टर रोमानुस टोप्पो ने आदेश जारी किया है। दुग्ध विक्रेता द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ गाय तथा भैंस का मिश्रित दूध का विक्रय बिना खाद्य पंजीयन धारण किये खाद्य कारोबार का संचालन करने पर यह कार्रवाई की गई है। जारी आदेश के तहत संबंधित को 30 दिवस के भीतर अर्थदण्ड की राशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा करने के निर्देश दिये गये हैं।
कैमोर के दुकानों से लिए नमूने-
मंगलवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बृजेश विश्वकर्मा दुकानों की जांच करने पहुंचे और यहां से सैंपल लिए। श्रद्धा स्वीट्स, मामा स्वीट्स, गुप्ता होटल और बीकानेर मिष्ठान भंडार का निरीक्षण किया गया। पेड़ा, छेना, बरफी के  नमूने लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय गुप्ता ने बताया कि त्यौहार में कहीं पर भी दूषित खाद्य पदार्थ की बिक्री न होने पाए। जिसके लिए विभाग के अधिकारी लगातार शहर और ग्रामीण  क्षेत्र के दुकानों में नजर बनाए हुए हैं। गंदगी मिलने पर संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी किया जाता है। सैंपल रिपोर्ट आने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

Created On :   2 Nov 2021 9:15 PM IST

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