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दिवंगत सीनियर कांस्टेबल की पत्नी को द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ देने का आदेश
डिजिटल डेस्क, जबपलपुर। हाईकोर्ट ने दिवंगत सीनियर कांस्टेबल की पत्नी को द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ देने का आदेश दिया है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की एकल पीठ ने आदेशित किया है कि द्वितीय क्रमोन्नति के अनुसार पेंशन का भी पुनरीक्षण किया जाए। सीनियर कांस्टेबल की मृत्यु के बाद यह केस दिवंगत सीनियर कांस्टेबल की पत्नी ने लड़ा।
पत्नी ने लड़ा केस
ग्राम बिदुरहा मझगवां सिहोरी निवासी बैजनाथ मिश्रा की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि वह 30 सितंबर 2004 को एसपी ऑफिस जबलपुर से सीनियर कांस्टेबल के पद से सेवानिवृत्त हुआ था। उसे 3500-5000 के वेतनमान पर सेवानिवृत्त किया गया। उसे सेवाकाल के दौरान द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ नहीं दिया गया। द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ मिलने से उसे 4000-6000 का वेतनमान मिलता। इसकी वजह से उसकी पेंशन कम हो गई। प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए 17 मार्च 2019 को याचिकाकर्ता की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसकी पत्नी ललिता मिश्रा ने केस लड़ा। अधिवक्ता अनिरूद्द्ध पांडेय ने तर्क दिया कि मप्र सरकार के परिपत्र के अनुसार कर्मचारी को सेवाकाल के दौरान क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाना चाहिए, लेकिन याचिकाकर्ता को नहीं दिया गया। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने दिवंगत सीनियर कांस्टेबल की पत्नी को द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ और उसके अनुसार पेंशन पुनरीक्षण करने का आदेश दिया है।
डंडे से की मारपीट
भेड़ाघाट के तेवर में कोरी मोहल्ले में रहने वाले सतीश झारिया से आशीष झारिया ने डंडे से मारपीट कर दी। सतीश का कहना है कि आशीष को गाली-गलौज करने से मना किया था, जिसके कारण उसने मारपीट की।
हादसे में मौत
बरगी थाना क्षेत्र के गगंधा निवासी शिवकुमार गोंड को सड़क हादसे में घायल होने के कारण मेडिकल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है।
Created On :   24 Aug 2019 12:52 PM IST