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नरसिंहपुर: धारा 144 के तहत आदेश जारी
डिजिटल डेस्क, नरसिंहपुर। नरसिंहपुर नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 बीमारी के बचाव के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में आमजन के स्वास्थ्य एवं लोकहितों को दृष्टिगत रखते हुए कानून व्यवस्था सामान्य बनाये रखने हेतु गृह मंत्रालय भारत के आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोनों में लॉकडाउन की अवधि 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाने और निषिद्ध गतिविधियों को कंटेनमेंट जोनों से बाहर फिर से शुरू करने के संबंध में तथा गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा- निर्देश जारी किये गये हैं। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी श्री वेद प्रकाश ने गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा- निर्देशों के अनुक्रम में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमांतर्गत 31 अगस्त 2020 तक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन में लॉक डाउन 31 अगस्त 2020 तक लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोनों का निर्धारण समय- समय पर परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए किया जावेगा, जिसकी जानकारी जिले की वेबसाईट Narsinghpur.nic.in पर उपलब्ध रहेगी। कंटेनमेंट जोन ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें पॉजिटिव मरीज पाये गये हैं और ऐसे क्षेत्र को इंसीडेंट कमांडर द्वारा चिन्हित कर बेरीकेटिंग किया गया है। कंटेनमेंट जोन के अंदर निवासरत व्यक्तियों को बाहर जाना पूर्णत: वर्जित रहेगा। जोन के अंदर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्धारित दर पर सप्लाई प्वाइंट के माध्यम से संबंधित स्थानीय निकाय शहरी क्षेत्र में नगर पालिका के द्वारा एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के द्वारा किया जावेगा। कंटेनमेंट जोन के अंदर सप्लाई करने वाले कर्मचारियों को पीपीई किट पहनना अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट जोन में गहन कांटेक्ट ट्रेसिंग की जावेगी। हर घर का निरीक्षण किया जावेगा और अन्य अपेक्षित चिकित्सा उपाय किये जायेंगे। कंटेनमेंट जोनों में गतिविधियों की कड़ाई से निगरानी की जायेगी और इन जोनों में कंटेनमेंट उपायों से संबंधित दिशा- निर्देशों को कड़ाई से पालन किया जावेगा। कंटेनमेंट जोन कोविड- 19 की प्रतिदिन की रिपोर्ट के आधार पर बदलते रहेंगे, जिसकी अद्यतन स्थिति जिले की वेबसाईट Narsinghpur.nic.in पर उपलब्ध रहेगी। उक्त आधार पर ही गतिविधियां संचालित की जावेगी। किसी भी क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन घोषित होने की स्थिति में उक्त छूट तत्काल प्रभाव से स्वमेव निरस्त हो जावेगी। गतिविधियां प्रतिबंधित जारी आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोनों से बाहर के क्षेत्रों में निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर सभी की अनुमति होगी:- स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन/ दूरस्थ शिक्षा केन्द्र की अनुमति जारी रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जावेगा। सिनेमा हॉल्स, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन, पार्क, थियेटर, मदिरालय (बार) और ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल्स तथा इसी प्रकार के अन्य स्थान शामिल हैं। योग संस्थाओं और जिम्नेजियम को 5 अगस्त से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक प्रचलन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत दिये गये निर्देशों के क्रम में ही प्रारंभ करने की अनुमति दी जायेगी। सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह तथा अन्य बड़े सम्मेलन शामिल हैं। रविवार कर्फ्यू जारी आदेश के अनुसार समस्त रविवार को सम्पूर्ण जिले में कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान अत्यावश्यक सेवाओं, मेडिकल सुविधाओं एवं मेडिकल स्टोर्स, औद्योगिक इकाईयों के संचालन संबंधी गतिविधियों को छोड़कर शेष सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। दूध डेयरी (मिल्क बुथ) डोर टू डोर विक्रय करने वाले दूध विक्रेता/ पेपर हॉकर सुबह 7 बजे से 10 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। सम्पूर्ण जिले में बाजार एवं दुकानों का संचालन सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार को प्रात: 7 बजे से सायं 8 बजे तक किया जा सकेगा। आरोग्य सेतु/ सार्थक एप आरोग्य सेतु/ सार्थक एप संक्रमण के संभावित खतरे का शुरू में ही पता लगाने में सहायता करता है और इस प्रकार यह व्यक्तियों और समुदायों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। कार्यालयों और कार्य स्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियोक्ताओं को विशेष प्रयास करके यह सुनिश्चित करना होगा कि कम्पेटिबल मोबाइल रखने वाले समस्त कर्मचारियों द्वारा आरोग्य सेतु को इंस्टाल कर लिया गया है। समस्त अधिकारी नागरिकों को यह सलाह दें कि कम्पेटिबल मोबाइल फोनों पर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को इंस्टाल करें और एप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करें,
Created On :   6 Aug 2020 1:13 PM IST