कोविड-19 के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी अनलॉक-5 के निर्देशों का पालन करने के आदेश जारी

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कोविड-19 के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी अनलॉक-5 के निर्देशों का पालन करने के आदेश जारी

डिजिटल डेस्क, बालाघाट। अपर मुख्य सचिव गृह श्री राजेश राजौरा ने सभी कलेक्टर्स को कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए गृह सचिव भारत सरकार द्वारा अनलॉक-5 के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये हैं। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश सभी कलेक्टर्स को भेजे गए हैं। केन्द्रीय गृह सचिव द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसारकंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में 15 अक्टूबर 2020 से सिनेमा/थिएटर/मल्टीप्लेक्स को फि‍र से खोलने की अनुमति होगी, जिनमें दर्शकों के बैठने की क्षमता अधिकतम 50 प्रतिशत तक ही होगी। इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी। कंपनियों के स्तार पर आयोजित होने वाली ‘बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) प्रदर्शनियों’ को पुन: खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी की जाएगी।खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल को भी फि‍र से खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय (एमओवाईएएंडएस) द्वारा जारी की जाएगी।मनोरंजन पार्कों और इसी तरह के अन्य स्थानों को भी पुन: खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्यूदडएस) द्वारा एसओपी जारी की जाएगी। स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान और कोचिंग संस्थान को खोलना स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को 15 अक्टूबर 2020 के बाद क्रमबद्ध तरीके से निर्णय लेने के लिए छूट दी गई है। स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर संबंधित स्कूल/संस्थान के प्रबंधन के साथ परामर्श करके निर्णय लिया जाएगा जो कि निर्धारित शर्तों के अधीन होगा। ऑनलाइन/ डिस्टेंस लर्निंग, शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं और कुछ छात्र शारीरिक रूप से उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद कर रहे हैं, वहां उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है। छात्र सिर्फ अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूलों/संस्थानों में उपस्थित हो सकते हैं। उपस्थिति को जबरन लागू नहीं किया जाना चाहिए और यह पूरी तरह से माता-पिता की सहमति पर निर्भर होनी चाहिए। शिक्षा मंत्रालय (भारत सरकार) के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) द्वारा जारी की जाने वाली मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के आधार पर स्कूलों/संस्थानों को फिर से खोलने के लिए स्वास्थ्य/ सुरक्षा संबंधी सावधानियों के संबंध में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी-अपनी एसओपी तैयार करेंगे। जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी उन्हें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी की जाने वाली एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। शिक्षा मंत्रालय का उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई) स्थिति के आकलन के आधार पर गृह मंत्रालय (एमएचए) के साथ परामर्श करके कॉलेजों/उच्च शिक्षा संस्थानों को खोलने के समय को लेकर निर्णय ले सकता है। ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग, शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। हालांकि, ऐसे शोध विद्यार्थियों (पीएचडी) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय में स्नातकोत्तर छात्रों जिन्हें प्रयोगशाला/प्रायोगिक कार्यों की आवश्यकता होती है, उनके लिए ही उच्च शिक्षा संस्थानों को 15 अक्टूबर, 2020 से इस प्रकार खोलने की अनुमति होगी। लोगों के एकत्रित होने से संबंधित नियम कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले क्षेत्रों में किसी भी सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक या राजनीतिक गतिविधियों के आयोजनों के लिए 100 व्यक्तियों के साथ आयोजन की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के बाद से 100 व्यक्तियों से ज्यादा संख्या के साथ ऐसे आयोजनों की निश्चित शर्तों के साथ अनुमति देने की रियायत दी जा रही है। बंद परिसरों में 100 व्यक्तियों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है बशर्ते हॉल में उपस्थित लोगों की संख्या कुल क्षमता से 50 प्रतिशत से अधिक न हो, चेहरे पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने के लिए हैंड वॉश या सैनिटाइजर का प्रबंध अनिवार्य रूप से किया जाए।

Created On :   3 Oct 2020 1:41 PM IST

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