छेडख़ानी में एक साल की जेल

One year jail for molesting who entered the house and molested a minor
छेडख़ानी में एक साल की जेल
सतना छेडख़ानी में एक साल की जेल

डिजिटल डेस्क, सतना। घर में घुसकर नाबालिग से छेडख़ानी करने वाले आरोपी को पाक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट ने एक साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश शिल्पा तिवारी की अदालत ने आरोपी संजय सिंह पिता अभयराज सिंह निवासी गोलहटा थाना कोटर पर 3 हजार रुपए का जुर्माना भी  लगाया है। एडीपीओ ज्योति जैन ने अभियोजन की ओर से पक्ष पेश किया।    अभियोजन पीआरओ हरीकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि नाबालिग पीडि़ता को 21 अप्रैल 2019 को आरोपी ने फोन लगाकर गाली दिया। शाम करीब 4 बजे आरोपी जबरदस्ती पीडि़ता के घर में घुस आया और उसके साथ छेडख़ानी करने लगा। पीडि़ता के प्रतिकार करने और हल्ला मचाने पर आरोपी मौके से भाग गया। घर वालों के आने पर पीडि़ता ने घटना की जानकारी परिजनों को दी और आरोपी के विरूद्ध लिखित शिकायत थाना कोटर में दर्ज कराया। थाना पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। विवेचना के बाद आरोप पत्र विचारण के लिए अदालत में पेश किया। अदालत ने अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3, पाक्सो एक्ट की धारा 7/8 और भादवि की धारा 354 और 452 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

Created On :   22 Feb 2022 4:00 PM IST

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