चेक बाउंस में एक साल की जेल

One year jail for check bounceJudicial Magistrate, Nagaud has punished
चेक बाउंस में एक साल की जेल
सतना चेक बाउंस में एक साल की जेल

डिजिटल डेस्क,सतना। 3 लाख रुपए के चेक बाउंस के एक मामले में आरोप साबित पाए जाने पर नागौद के न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने आरोपी को एक साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश रूपेश कुमार साहू की अदालत ने आरोपी शिवम तिवारी पुत्र संजय तिवारी निवासी खेरवाटोला नागौद पर 3 लाख 74 हजार 250 रुपए का प्रतिकर अधिरोपित किया है। इसके साथ ही अदालत ने 28 हजार रुपए परिवार व्यय भी दिलाया है। परिवाद के अनुसार आरोपी ने फरियादी माखनलाल कुशवाहा से वर्ष 2018 में 3 लाख रुपए की राशि उधार ली थी। उधार ली गई राशि के भुगतान के लिए आरोपी ने 25 मई 2019 को अपने खाते का चेक परिवादी के पक्ष में जारी किया, जिसे बैंक ने बाउंस कर दिया। चेक राशि नहीं दिए जाने की शिकायत परिवादी ने अदालत के समक्ष की। अदालत ने चेक अनादरण अधिनियम की धारा 138 का अपराध साबित पाए जाने पर आरोपी को जेल और प्रतिकर से दंडित किया है। 

Created On :   4 Feb 2022 5:21 PM IST

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