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इन्दौर: जिला प्रशासन द्वारा फटाका लायसेंस के लिये स्थान निर्धारित क्षेत्रीय एस.डी.एम को सौंपे गये दायित्व
डिजिटल डेस्क, इन्दौर। इन्दौर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने खेरची फटाका दूकानों के लिये स्थान निर्धारित कर संबंधित क्षेत्र के एस.डी.एम को कानून व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात, फायर ब्रिगेड आदि का दायित्व सौंपा है तथा दूकानों के संचालन के मापदण्ड भी तय किये है। जारी आदेशानुसार एस.डी.एम जूनी इंदौर के क्षेत्र में गंजीकम्पाउण्ड, मोती तबेला, लोखंडे ब्रिज चिमनबाग के पास, अनाज मंडी प्रांगण मालवा मिल, एस.डी.एम राऊ क्षेत्र में दशहरा मैदान अन्नपूर्णा रोड़, राऊ सिलीकान सिटी के पास, एस.डी.एम मल्हारगंज क्षेत्र में शासकीय शारदा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ा गणपति व गांधी नगर, एस.डी.एम कनाड़िया क्षेत्र में सयाजी होटल के सामने, बंगाली चौराहा, स्कीम नंबर-140 बड़ा मैदान के लिये लायसेंस दिये जायेंगे। संबंधित एस.डी.एम. अपने-अपने क्षेत्र के अनुज्ञप्ति स्थल या मैदान का निरीक्षण कर गुमटियों का क्रमांक सहित नक्शा तैयार करवायेंगे तथा आतिशबाजी दुकानें लगने पर साफ-सफाई व पानी आदि की व्यवस्थायें सुनिश्चित करवायेंगे। गत वर्ष के ब्लैक लिस्टेड लायसेंसियों को इस वर्ष अनुज्ञप्ति देने पर रोक लगायेंगे। समूह में एक मैदान में 50 से अधिक अस्थाई लायसेंस जारी नहीं किये जायेंगे। अनुज्ञप्ति से संबंधित पंजी एवं आवेदन पत्रों का चालान सहित अभिलेख एस.डी.एम कार्यालय में रखा जायेगा। अभिलेख कार्योपरांत अभिलेखागार में जमा करवाया जाये। प्रत्येक मैदान के लिये जारी की गई अनुज्ञप्ति की सूची 10 नवम्बर, 2020 तक अनिवार्य रूप से ए.डी.एम. कार्यालय में भिजवाई जाये तथा आतिशबाजी दुकानें लगाई जाने पर नियमित रूप से निरीक्षण कर आवश्यक सुरक्षा प्रबंध तथा निर्देशों का पालन लायसेंसियों से कराया जाए। यह उल्लेखनीय है कि यह लायसेंस किसी एक समय में 100 किलोग्राम से अनधिक वर्ग-7, प्रभाग-2, उप प्रभाग-2 की विनिर्मित आतिशबाजी और 500 किलोग्राम (पाँच सौ किलोग्राम) चायनीज पटाखे या फुलझड़ियां रखने या दुकान से विक्रय करने के लिये अनुज्ञप्ति दी जाती है। वर्ग-7, प्रभाग-2, उप प्रभाग-2 की विनिर्मित आतिशबाजी के अन्तर्गत अधिक परिसंकटमय आतिशबाजी है जो मुख्य नियंत्रक की राय में किसी व्यक्ति के लिए विशेष परिसंकट पैदा कर सकते है, उदाहरणार्थ राकेट, शैल, मारून, चक्री, गोलीबारी, फुव्वारे, प्रदीपन की चीजें, संकट संकेत, पाइरोटैक्नीक आदि इसकी मात्रा दुकान में एक बार में 100 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए तथा चाइनीज क्रेकर्स और फूलझड़ी 500 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। इन तथ्यों का विशेष ध्यान रखा जावे, ताकि सुरक्षा प्रबंध मौके पर रहे तथा मौके पर दुकान या सुरक्षा के अधिक प्रबंध रखे अधिक जानकारी के लिए विस्फोटक नियम 2008 के प्रावधानों का अवलोकन करें, जिससे आप विभिन्न पहलुओं से भलीभांति परिचित हो सकें। देवउठनी ग्यारस हेतु एक दिवस के लिये अस्थाई अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी। पूर्व में जिन्हें अनुज्ञप्ति जारी की गई है, उन्हें ही केवल एक दिवस 25 नवम्बर, 2020 की अस्थाई अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकती है। इन अस्थाई अनुज्ञप्तियों को पूर्व आदेशित स्थलों पर प्रदान करने हेतु संबंधित क्षेत्र के एस.डी.एम. को अधिकृत किया गया है। मौके पर आवंटन के पश्चात निर्धारित दुकानों में से कोई दुकान रिक्त है तो संबंधित एस.डी.एम. साफ-स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति को उक्त रिक्त दुकान हेतु नवीन लाइसेंस जारी कर सकेगा। संबंधित एस.डी.एम. द्वारा कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुये इस संबंध में समय-समय पर शासन व स्थानीय स्तर पर जारी आदेशों और निर्देशों का पालन मौके पर सुनिश्चित कराया जायेगा।
Created On :   29 Oct 2020 2:00 PM IST