इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए 75 फीसदी अंकों की पात्रता का मामले में एनटीए ने कोर्ट से मांगा वक्त

NTA sought time from the court in the matter of eligibility of 75 percent marks for admission in engineering
इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए 75 फीसदी अंकों की पात्रता का मामले में एनटीए ने कोर्ट से मांगा वक्त
हाई कोर्ट इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए 75 फीसदी अंकों की पात्रता का मामले में एनटीए ने कोर्ट से मांगा वक्त

डिजिटल डेस्क, मुबई। केंद्रीय परीक्षा प्राधिकरण (एनटीए) ने सोमवार को बांबे हाई कोर्ट से जेईई मेन के बाद इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए फिर से 75 प्रतिशत अंकों की पात्रता मामले में हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा है। एनटीए ने डाटा इकट्ठा करने का हवाला दिया। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की खंडपीठ के समक्ष 2 मई को मामले में अगली सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने एनटीए को भूमिका स्पष्ट करने का निर्देश दिया था।

देश भर में राज्य परीक्षा बोर्ड (शिक्षा समाचार) समेत 30 बोर्ड हैं। प्रत्येक बोर्ड छात्रों के अंकों की प्रतिशत सूची प्रकाशित नहीं करता है। ऐसे में कुछ बोर्डों के ही छात्रों को इस पद्धति से लाभ होता है। 2019 की पर्सेंटाइल लिस्ट के मुताबिक ओपन कैटेगरी में महाराष्ट्र में 418 पर्सेंटाइल हासिल करने वाले विद्यार्थी प्रवेश के योग्य घोषित किए गए थे जबकि गोवा में 365 पर्सेंटाइल वाले छात्र भी प्रवेश के पात्र थे।

वकील अनुभा श्रीवास्तव सहाय ने एनटीए के इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए 50 फीसदी के बजाय 75 फीसदी अंकों के पात्रता मानदंड के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका के जरिए उन्होंने पात्रता मानदंड में छूट की मांग की है। याचिका में दाखिले के लिए पर्सेंटाइल सिस्टम अनिवार्य करने के एनटीए के फैसले को चुनौती दी गई है।

 

Created On :   24 April 2023 9:53 PM IST

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