अब ई-कॉमर्स कंपनियों को देना होगा हर्जाना

Now e-commerce companies will have to pay fine
अब ई-कॉमर्स कंपनियों को देना होगा हर्जाना
अब ई-कॉमर्स कंपनियों को देना होगा हर्जाना

डिजिटल डेस्क, नागपुर। ऑनलाइन शॉपिंग कराने वाली कंपनियों को अब धोखाधड़ी करने पर ग्राहकों को हर्जाना देना पड़ेगा। केन्द्र सरकार ने 20 जुलाई से न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू कर दिया है। कानून लागू होने से अब धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में केस दायर किए जा सकेंगे। प्रोडक्ट खराब या नकली पाए जाने पर, ऑर्डर की जगह दूसरी वस्तु निकलने पर कंपनी पर तत्परता से कानूनी कार्रवाई हो सकेगी। अब तक इस तरह के मामले में सुनवाई नहीं होती थी।

वर्तमान में ऑनलाइन शॉपिंग की धूम है। कपड़े हो या घर में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट ग्राहक ऑनलाइन मंगवाना ज्यादा पसंद करते हैं। कई कंपनियां मार्केट में हैं। इनमें सभी सही नहीं है। कई कंपनियां ज्यादा मुनाफे के चक्कर में ग्राहकों से छल करती हैं। वादे के अनुसार सामान नहीं दिया जाता है। कई बार जिस वस्तु का ऑर्डर होता है, उसकी जगह कुछ और भेजा जाता है। ऐसे कई मामले उपभोक्ता फोरम में दर्ज हैं। 

यह कानून लागू होने के बाद अब सभी विक्रेताओं को सेवा-शर्तों का पालन भी करना पड़ेगा। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को लेकर जो वादा किया, उसे अब वह पूरा करना पड़ेगा। पहले जिस शहर में सामान खरीदा जाता था, वहीं पर शिकायत दर्ज कराई जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अन्य शहर में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।


 

Created On :   16 Aug 2020 6:09 PM IST

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