आपके काम की खबर : 31 तक बढ़ा लॉकडाउन पर नियम हुए शिथिल

News of your work: lockdown extended till 31, rules will flexible
आपके काम की खबर : 31 तक बढ़ा लॉकडाउन पर नियम हुए शिथिल
आपके काम की खबर : 31 तक बढ़ा लॉकडाउन पर नियम हुए शिथिल

डिजिटल डेस्क, नागपुर। लॉकडाउन 31 मार्च तक बढ़ाते हुए नियमों को शिथिल किया गया है। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने आदेश जारी कर इसे 22 मार्च से लागू करने की घोषणा की है। संशोधित आदेश में दुग्ध व्यवसाय से संबंधित दुकान व डेयरी की समय सीमा शाम 7 बजे तक निश्चित की गई है। होटल, रेस्टाेरेंट, भोजनालय में 50% क्षमता के साथ डाइनिंग सेवा शाम 7 बजे तक चालू रखी जा सकती है। परंतु होम डिलीवरी सेवा के लिए किचन रात 11 बजे तक खुले रखे जा सकते हैं। यात्री वाहनों में शहर बस 50% क्षमता, तीन और चार पहिया वाहन में 1+2 और दो पहिया वाहन पर 1+1 सवारी की यात्रा को अनुमति दी गई है। आवश्यक सेवा समेत कृषि उपज मंडी, महात्मा फुले मार्केट, संतरा मार्केट के लिए समय सीमा की शर्त लागू नहीं रहेगी। तथापि होली के त्योहार पर शिथिलता लागू नहीं रहेगी। 28 और 29 मार्च के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा। उधर, आयुक्तालय सभागार में पालकमंत्री नितीन राऊत ने सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर लॉकडाउन से संबंधित तमाम बिंदुओं पर चर्चा की। इसके बाद लॉकडाउन को शिथिल करते हुए आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

यह चालू

दुग्ध व्यवसाय से जुड़ी दुकान व डेयरी : शाम 7 बजे तक {सभी प्रकार की दुकानें : शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। शहर बस (50% क्षमता), तीन व चार पहिया 1+2, दो पहिया 1+1 सवारी {आवासीय होटल व लॉज (50% क्षमता के साथ) {राष्ट्रीय, राज्य व विश्वविद्यालय की पूर्व नियोजित परीक्षा (कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करने के अधीन) {शराब की होम डिलीवरी रेस्टाेरेंट, होटल, भोजनालय में डाइनिंग सेवा : शाम 7 बजे तक (होम डिलीवरी किचन रात 11 बजे तक खुले रहेंगे) {पुस्तकालय (लाइब्रेरी) व अध्ययन कक्ष (50% क्षमता के साथ) आवश्यक सेवा छोड़ अन्य शासकीय, अर्धशासकीय व निजी कार्यालय। 

अधिकतम 25% कर्मचारी उपस्थिति के साथ

स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ट्यूशन व कोचिंग क्लासेस, प्रशिक्षण संस्था (कौशल विकास प्रशिक्षण संस्था) {सभागृह, मंगल कार्यालय, लॉन आदि स्थानों पर विवाह आयोजन। {कोई भी धार्मिक अथवा राजनीतिक सभा तथा सामाजिक व सांस्कृतिक आयोजन।

धार्मिक पूजा-अर्चना स्थल पर नागरिकों को दर्शन के प्रवेश पर पाबंदी। नियमित पूजा-अर्चना, साफ-सफाई से संबंधित अधिकतम 5 व्यक्ति की उपस्थिति को अनुमति।

सभी प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं। {मॉल, सिनेमा हॉल, नाट्यगृह। {व्यायामशाला, जिम {शराब की काउंटर से बिक्री

शहर सीमा के सभी साप्ताहिक बाजार।

स्विमिंग पूल। {सभी प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं। 

मॉल, सिनेमा हॉल, नाट्यगृह। 

व्यायामशाला, जिम 

शराब की काउंटर से बिक्री

इन सेवाओं पर समय सीमा लागू नहीं

स्वास्थ्य सेवा, औषधि व्यवसाय
प्रसार माध्यमों से संबंधित सेवा
पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी
गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस
निर्माण कार्य
उद्योग व कारखाने
दूरसंचार सेवा
बैंक व पोस्ट सेवा
बीमा सेवा
विद्युत सेवा
काेल्ड स्टोरेज
कृषि उपज बाजार समिति, महात्मा फुले मार्केट, संतरा मार्केट

एमपीएससी परीक्षार्थियों को नाकाबंदी पर नहीं राेकेगी पुलिस

पुलिस उपायुक्त विनीता साहू ने कहा कि एमपीएससी परीक्षार्थियों को नाकाबंदी स्थल पर रोका नहीं जाएगा। अगर वह अपने अभिभावक के साथ दोपहिया या चार पहिया वाहन से सफर कर रहे हैं तो उन्हें परीक्षा का पहचान पत्र रखना जरूरी है। वह नाकाबंदी स्थल पर पहचान पत्र दिखाकर अपने परीक्षा सेंटर पर आसानी से जा सकते हैं। 21 मार्च को शहर में एमपीएससी परीक्षा है। लॉकडाउन को देखते हुए अभिभावकों में कई तरह के भ्रम हैं। कई बार उन्हें केंद्रों तक पहुंचने में परेशानी होती है। इसलिए पुलिस ने परिचय पत्र रखने की अपील की है।
 

 

Created On :   21 March 2021 4:32 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story