एनसीबी का दावा - ड्रग्स मामले में नियमों के तहत हुई थी दीपेश की गिरफ्तारी

NCB claims - Dipesh was arrested under the rules in drugs case
एनसीबी का दावा - ड्रग्स मामले में नियमों के तहत हुई थी दीपेश की गिरफ्तारी
एनसीबी का दावा - ड्रग्स मामले में नियमों के तहत हुई थी दीपेश की गिरफ्तारी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने सोमवार को बॉलीवुड ड्रग्स मामले में फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सहयोगी दीपेश सावंत को अवैध रुप से हिरासत में रखने के आरोपों का खंडन किया है। एनसीबी की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ के सामने कहा कि सावंत को कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए 5 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। इसलिए सावंत की गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना जा सकता है। हाईकोर्ट में सावंत की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। जिसमें सावंत ने दावा किया है कि एनसीबी ने उसे अवैध तरीके से गिरफ्तार किया था। याचिका में सावंत ने अवैध गिरफ्तारी के लिए दस लाख रुपए के मुआवजे की मांग की है। इससे पहले सावंत की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता आमिर करोडिया ने कहा कि मेरे मुवक्किल को उनके कार्यालय से 4 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था।

सुशांत के सहयोगी सावंत ने दायर की है याचिका

इस हिसाब से उन्हें पांच सितंबर को कोर्ट  में पेश करना चाहिए था लेकिन एनसीबी ने उन्हें 6 सितंबर 2020 को कोर्ट में पेश किया। यह मेरे मुवक्किल की अवैध हिरासत को दर्शाता है। हालांकि सिंह ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि आरोपी सावंत को पांच सिंतबर को ही एनसीबी कार्यालय में लाया गया था। उसे अपने परिवार से बातचीत करने की इजाजत दी गई थी। दूसरे दिन उसे सुबह नाश्ते के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। इस पर खंडपीठ ने कहा कि जब तक सावंत के आरोपों की जांच नहीं होगी तब तक इस मामले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इस पर सिंह ने कहा कि सावंत के आरोप सही नहीं है। इसलिए जांच की जरुरत नहीं है। खंडपीठ ने फिलहाल मामले की सुनवाई 4 दिसंबर 2020 को रखी है।
 
 

Created On :   23 Nov 2020 6:48 PM IST

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