12 दिसम्बर 2020 को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन

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12 दिसम्बर 2020 को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन

डिजिटल डेस्क, सीधी। अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डी.एल. सोनिया ने जानकारी देते हुये बताया कि उच्चतम न्यायालय की सन्दर्भित संस्था राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन मे वर्ष 2020 मे आयोजित नेशनल लोक अदालतों के क्रम मे वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन ऑफलाईन/ऑनलाईन दिनांक 12 दिसम्बर 2020 को जिला न्यायालय सीधी तथा व्यवहार न्यायालय चरहट/मझौली/रामपुर नैकिन में किया जायेगा। दिनांक 08 फरवरी 2020 को प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया था उसके बाद से कोविड-19 के कारण समस्त लोक अदालत निरस्त कर दी गई थी। वर्ष की अन्तिम नेशनल लोक अदालत दिनांक 12 दिसम्बर 2020 को आयोजित की जायेगी। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन तथा लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु न्यायिक एवं प्रशासनिक, बीमा कम्पनियों तथा अधिवक्ताओं से समन्वय स्थापित करने हेतु जिला न्यायाधीश द्वारा कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सुनील कुमार जैन का लोक अदालत का प्रभारी अधिकारी तथा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 अशोक कुमार त्रिपाठी को सहायक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेशनल लोक अदालत मे न्यायालयों मे लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस के प्रकरण, धन राशि वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना - प्रकरणों, वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरणों, श्रम न्यायालयों मे लंबित प्रकरणों, अधिनियम से संबंधित प्रकरणों एवं सिविल प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। न्यायालय मे लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त विद्युत, बैक वसूली, नगरीय निकाय चेक आदि से संबंधित प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण भी नेशनल लोक माध्यम से किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत मे आपसी समझौता राजीनामा का निराकरण करने से पक्षकारों के समय एवं धन की बचत होती है एवं कोर्ट फीस की वापसी भी हो जाती है। नेशनल लोक अदालतो के संबंध में अधिक जानकारी के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी मे सम्पर्क किया जा सकता है।

Created On :   9 Dec 2020 2:12 PM IST

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