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12 दिसम्बर को होगा राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन
डिजिटल डेस्क, मन्दसौर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार तथा जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर श्री विजय कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में 12 दिसम्बर 2020 शनिवार को जिला स्तर पर एवं तहसील न्यायालय भानपुरा, गरोठ, सीतामऊ, नारायणगढ़ में ऑफलाईन/ऑनलाईन नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। उपरोक्त आयोजित होने वाली ऑफलाईन/ऑनलाईन नेशनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन एवं न्यायालय में लंबित प्रकरणों में राजीनामें के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। जिसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चैक बाउंस संबंधी प्रकरण, धन वसूली संबंधी प्रकरण, श्रम विवाद संबंधी प्रकरण, विद्युत और जल देयक संबंधी प्रकरण, भरण-पोषण संबंधी प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रकरण एवं अन्य आपराधिक शमनीय तथा दीवानी विवाद संबंधी प्रकरण, वैवाहिक मामले (तलाक संबंधी प्रकरणों को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रकरण, वेतन/भत्ते/सेवा निवृत्त संबंधी लाभ के सर्विस मैटर संबंधी प्रकरण, राजस्व प्रकरण (जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में लंबित प्रकरण), अन्य दीवानी प्रकरण जैसे किराया, विनिर्दिष्ट अनुतोष संबंधी वाद इत्यादि एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों को इस लोक अदालत के अंतर्गत राजीनामा के माध्यम से निराकरण किया जावेगा।
Created On :   9 Nov 2020 1:27 PM IST