हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा 

Murder accused sentenced to life imprisonment
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा 
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा 


डिजिटल डेस्क सीधी। हत्या के सनसनीखेज मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपये जुर्माने की राशि से दण्डित किया है। अभियोजन के अनुसार 3 फरवरी 2018 को आरोपी द्वारा अपनी पत्नी फूलवती रावत से शराब पीने के लिए पैसे की मांग करने पर मृतिका द्वारा मना करने पर  मारपीट कर गाली गलौच की और जान से मार दिया गया।  
4 फरवरी 2018 को थाना चुरहट में एफआईआर पंजीबद्ध की गई।  पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध भादवि धारा 302, 323, 506 के  अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण जघन्य एवं सनसनीखेज के रूप में चिन्हित किया गया। जिसमें शासन की ओर से पैरवी श्रीमती भारती शर्मा जिला अभियोजन अधिकारी एवं वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रशांत कुमार पाण्डेय  द्वारा की गई। विचारण के दौरान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 302 भादवि का संदेह से परे प्रमाणित कराया गया।   न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध किया और सश्रम आजीवन  कारवास एवं 1000 रुपए जुर्माने की राशि से दण्डित किया गया। अभियोजन साक्षीगण की उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने में कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक नन्दकिशोर मिश्रा द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।

Created On :   13 Jan 2020 9:36 PM IST

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