गला दबाकर की थी सास की हत्या, अब जेल में कटेगा जीवन

Mother-in-law was killed by strangulation, now life will be spent in jail
 गला दबाकर की थी सास की हत्या, अब जेल में कटेगा जीवन
आरोपी बहू और उसके साथी को आजीवन कारावास   गला दबाकर की थी सास की हत्या, अब जेल में कटेगा जीवन

डिजिटल डेस्क शहडोल । सीधी थाना क्षेत्र अंतर्गत मौआ टोला में तीन वर्ष पहले हुई हत्या के मामले में आरोपी बहू और उसके साथी को जयसिंहनगर कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारवास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सविता केवट पति स्व. रामबोध केवट उम्र 42 वर्ष एवं चरकू उर्फ  सोमनाथ तिवारी पिता माधव प्रसाद तिवारी उम्र 29 वर्ष को धारा 302, 34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण मे अभियेाजन की ओर से सीपी मिश्रा अपर लोक अभियोजक जयसिंहनगर द्वारा पैरवी की गई। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 7 मई 2018 को अमतृलाल ने थाना सीधी में रिपार्ट दर्ज कराई थी। उसके अनुसार पड़ोसी किशनलाल केवट ने उसे मां भूरीबाई की मौत की जानकारी दी थी। उसने देखा कि मां गले में लाल निशान थे। सोने की लॉकेट टूटकर चारपाई में पड़ी थी। छोटू बहू सविता केवट व गांव के ही चरकू उर्फ सोमनाथ पर हत्या का संदेह जताया था। रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सीधी में अपराध दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संदेह के आधार पर पूछताछ में आरोपीगण ने अपना आरोप स्वीकार कर लिया कि भूरीबाई की मारपीट कर गला दबाकर हत्या की थी। पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। कोर्ट ने शुक्रवार को सजा सुनाई।
 

Created On :   30 Oct 2021 3:58 PM IST

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