शिवसेना विधायक सरनाईक के करीबी की जमानत रद्द करने से इनकार

Money laundering case - Shiv Sena refuses to cancel bail of MLA Sarnaiks close one
शिवसेना विधायक सरनाईक के करीबी की जमानत रद्द करने से इनकार
मनीलांड्रिग मामला शिवसेना विधायक सरनाईक के करीबी की जमानत रद्द करने से इनकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने बुधवार को शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के करीबी बिल्डर व सहयोगी योगेश देशमुख के जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया है। देशमुख साल 2013  के नेशनल स्पाट एक्सचेंज लिमिटेड से (एनएसईएल) जुड़े प्रकरण में मनीलांड्रिग के आरोपों का सामना कर रहे है। देशमुख को विशेष अदालत ने पिछले माह जमानत प्रदान की थी। जिसे प्रवर्तन निदेशालय ने आवेदन दायर कर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आवेदन में ईडी ने देशमुख को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की थी। बुधवार को न्यायमूर्ति एसके शिंदे ने सुनवाई के बाद ईडी के आवेदन को खारिज कर दिया। 

एनएसईएल के  5600 करोड़ रुपए के कथित घोटाले से जुड़े मामले में  संदिग्ध भूमिका सामने आने के बाद ईडी ने देशमुख को 6 अप्रैल 2021 को गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति शिंदे के सामने देशमुख की ओर से पैरवी कर रहे  वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव चव्हाण व अधिवक्ता अनिकेत निकम ने कहा कि पांच महीने से इस मामले की जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है। निचली अदालत ने मामले में जांच की प्रगति को देखने के बाद मेरे मुवक्किल को दूसरी बार आवेदन करने के बाद जमानत प्रदान की है। गौरतलब है कि ईडी  इस मामले में शिवसेना विधायक सरनाईक की कंपनी की भी जांच कर रही है। ईडी को जांच में पता चला है कि सरनाईक के विहंग ग्रूप ने पैसे की मनी लांड्रिंग करने में मदद की है।

 

Created On :   8 Sept 2021 8:59 PM IST

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