मनी लांड्रिंग : बिल्डर वर्मा-गुप्ता का जमानत आवेदन खारिज, ईडी ने दर्ज किया है मामला 

Money laundering: Builder Verma-Guptas bail application rejected, ED filed the case
मनी लांड्रिंग : बिल्डर वर्मा-गुप्ता का जमानत आवेदन खारिज, ईडी ने दर्ज किया है मामला 
मनी लांड्रिंग : बिल्डर वर्मा-गुप्ता का जमानत आवेदन खारिज, ईडी ने दर्ज किया है मामला 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में आरोपी ओमकार समूह के प्रमोटर बाबूलाल वर्मा व कमल किशोर गुप्ता के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। दोनो आरोपियों ने जमानत के साथ ही इस मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज किए गए मामले को भी रद्द करने का आग्रह किया था लेकिन न्यायमूर्ति अजय गड़करी ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपियों के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। 

इससे पहले ईडी की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह व अधिवक्ता हितेन वेणेगांवकर ने कहा कि यदि ईडी किसी मामले को लेकर अलग से शिकायत दर्ज करती है तो इससे पहले दर्ज की गई एफआईआर के अस्तित्व के होने न होने का कोई अर्थ नहीं है। ईडी की जांच पूरी तरह से स्वतंत्र है। इस लिए उसे जारी रखा जा सकता है। निचली अदालत ने दोनों आरोपियों के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। इसलिए दोनों ने हाईकोर्ट में जमानत आवेदन दायर किया था।

आवेदन में कहा गया था कि धोखाधड़ी के इस मामले को लेकर पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसको लेकर औरंगाबाद मैजिस्ट्रेट के सामने क्लोजर  रिपोर्ट दायर कर दी गई है। इसलिए अब ईडी के मामले का कोई अर्थ नहीं है। इस आधार पर आरोपियों की ओर से पैरवी कर रहे वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि इस प्रकरण की जांच के लिए ईडी के पास कोई आधार नहीं है, लेकिन इससे असहमत न्यायमूर्ति ने आरोपियों के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। 

Created On :   16 March 2021 7:23 PM IST

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