नाबालिग से छेड़छाड़, 3 वर्ष का सश्रम कारावास

Molesting a minor, 3 years rigorous imprisonment
नाबालिग से छेड़छाड़, 3 वर्ष का सश्रम कारावास
अकोला नाबालिग से छेड़छाड़, 3 वर्ष का सश्रम कारावास

डिजिटल डेस्क, अकोला. मूर्तिजापुर तहसील के माना पुलिस स्टेशन अंतर्गत 15–11–2015 को नाबालिग की मां ने दर्ज कराई शिकायत पर तथा पीडिता नाबालिग के बयान के आधार पर दर्ज अपराध धारा 354 तथा पोस्को कानून की धारा 11,12 के तहत आरोपी को दोषी करार देते हुए वि.अतिरिक्त सह जिला व सत्र न्यायाधीश श्री.एस.पी.गोगरकर के न्यायालय ने 45 वर्षीय आरोपी को पोस्को कानून 11,12 तथा धारा 354 के तहत दोषी करार देते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा तथा 5,000 रुपए जुर्माना सुनाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त 6 माह कारावास की सजा भी सुनाई है। इस मामले में सरकार पक्ष की ओर से अपराध साबित होने के लिए कुल 5 गवाह पेश किए। सरकार पक्ष के सबूतों को ग्राह्य मानते हुए न्यायालय ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई। इस मामले में सरकारी अधिवक्ता शाम खोटरे ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा। पैरवी अधिकारी के रूप में ए.एस.आई.विल्लेकर व एल.पी.सी.सोनू आडे ने सहयोग किया।

Created On :   11 March 2022 5:57 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story